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Rahul Gandhi: संसद के फैसले को संसद को ही रद्द करना होगा- अधिवक्ता दुबे

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Published : Apr 3, 2023, 9:54 PM IST

सूरत की सत्र अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मानहानि के एक मामले में जमानत 13 अप्रैल तक बढ़ा दी, जहां उन्हें गुजरात की अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर दो साल की सजा सुनाई थी.

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नई दिल्ली: वर्तमान में, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया है और केवल तभी बहाल किया जा सकता है जब उनकी दोषसिद्धि को एक उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद संसद उनकी अयोग्यता को रद्द करने का निर्णय लेती है.

मामले के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा वैसे भी 30 दिनों के लिए यानी 23 अप्रैल तक की राहत दी गई थी और जमानत के विस्तार का उनके अयोग्यता मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अधिवक्ता दुबे ने कहा, "अयोग्यता पर जमानत विस्तार का कोई प्रभाव नहीं है. तर्क होंगे और यदि अदालत सजा के निष्पादन पर रोक लगाती है तो इसका अयोग्यता पर प्रभाव पड़ेगा."

कानून के अनुसार, सांसद सजा के बाद संसद से अयोग्य हो जाता है और चुनाव नहीं लड़ सकता है. आगे बताते हुए एडवोकेट दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के मामले को हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल मामले का फायदा मिल सकता है.

अधिवक्ता दुबे ने कहा कि सत्र अदालत ने उन्हें (मोहम्मद फैजल) को दोषी ठहराया था, और केरल के उच्च न्यायालय ने उसके 10 दिनों के भीतर उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि 1.5 साल बाद फिर चुनाव होंगे इसलिए जनता के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पाया कि यह धारा 307 के तहत शारीरिक चोट या अपराध का मामला नहीं था जिसमें हत्या या हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया हो और फैजल के खिलाफ कोई विशेष सबूत नहीं थे इसलिए उनकी सजा को निलंबित किया जा सकता है.

राहुल गांधी का मामला भी गंभीर अपराध या 307 के अपराध के तहत नहीं आता है, यह मानहानि है जहां कोई शारीरिक चोट नहीं है. इसलिए HC उनकी सजा को निलंबित कर सकता है, जिसके बाद उन्हें संसद द्वारा सांसद के रूप में बहाल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Defamation case : राहुल को मिली बेल, ट्वीट किया-'लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सत्य मेरा अस्त्र, सत्य ही आसरा'

लक्षद्वीप के सांसद मामले में, दोषसिद्धि के निलंबन के बाद संसद द्वारा अयोग्यता को अलग नहीं किया गया था, लेकिन फैजल द्वारा संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और उसके मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के बाद ही अयोग्यता को अलग रखा गया था. जिस दिन उनका मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, उनकी अयोग्यता को मामले की सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले अलग कर दिया गया था.

मानहानि बहुत गंभीर नहीं है लेकिन इस मामले में एक ग्रे एरिया है. अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो देखना होगा कि संसद क्या फैसला लेती है. या तो वे दोबारा सांसद बनेंगे या फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर राहुल गांधी को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा?

दुबे ने कहा, "अदालतें आमतौर पर सदन के काम में दखल नहीं देती हैं, संसद के फैसले को संसद को ही रद्द करना होगा."

मामला 2019 का है जब कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक और समुदाय के खिलाफ भी माना गया. मामला अदालत में पहुंचा और इस साल की शुरुआत में 23 मार्च को गुजरात की एक अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषी ठहराया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने उन्हें सत्र अदालत में आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था. उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की जिसमें उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ें: Karnataka Election: बिना सीएम उम्मीदवार की घोषणा के कांग्रेस, भाजपा का जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी

नई दिल्ली: वर्तमान में, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किया गया है और केवल तभी बहाल किया जा सकता है जब उनकी दोषसिद्धि को एक उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद संसद उनकी अयोग्यता को रद्द करने का निर्णय लेती है.

मामले के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा वैसे भी 30 दिनों के लिए यानी 23 अप्रैल तक की राहत दी गई थी और जमानत के विस्तार का उनके अयोग्यता मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

अधिवक्ता दुबे ने कहा, "अयोग्यता पर जमानत विस्तार का कोई प्रभाव नहीं है. तर्क होंगे और यदि अदालत सजा के निष्पादन पर रोक लगाती है तो इसका अयोग्यता पर प्रभाव पड़ेगा."

कानून के अनुसार, सांसद सजा के बाद संसद से अयोग्य हो जाता है और चुनाव नहीं लड़ सकता है. आगे बताते हुए एडवोकेट दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के मामले को हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल मामले का फायदा मिल सकता है.

अधिवक्ता दुबे ने कहा कि सत्र अदालत ने उन्हें (मोहम्मद फैजल) को दोषी ठहराया था, और केरल के उच्च न्यायालय ने उसके 10 दिनों के भीतर उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि 1.5 साल बाद फिर चुनाव होंगे इसलिए जनता के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पाया कि यह धारा 307 के तहत शारीरिक चोट या अपराध का मामला नहीं था जिसमें हत्या या हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया हो और फैजल के खिलाफ कोई विशेष सबूत नहीं थे इसलिए उनकी सजा को निलंबित किया जा सकता है.

राहुल गांधी का मामला भी गंभीर अपराध या 307 के अपराध के तहत नहीं आता है, यह मानहानि है जहां कोई शारीरिक चोट नहीं है. इसलिए HC उनकी सजा को निलंबित कर सकता है, जिसके बाद उन्हें संसद द्वारा सांसद के रूप में बहाल किया जा सकता है.

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लक्षद्वीप के सांसद मामले में, दोषसिद्धि के निलंबन के बाद संसद द्वारा अयोग्यता को अलग नहीं किया गया था, लेकिन फैजल द्वारा संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और उसके मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के बाद ही अयोग्यता को अलग रखा गया था. जिस दिन उनका मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, उनकी अयोग्यता को मामले की सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले अलग कर दिया गया था.

मानहानि बहुत गंभीर नहीं है लेकिन इस मामले में एक ग्रे एरिया है. अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तो देखना होगा कि संसद क्या फैसला लेती है. या तो वे दोबारा सांसद बनेंगे या फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर राहुल गांधी को फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा?

दुबे ने कहा, "अदालतें आमतौर पर सदन के काम में दखल नहीं देती हैं, संसद के फैसले को संसद को ही रद्द करना होगा."

मामला 2019 का है जब कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक और समुदाय के खिलाफ भी माना गया. मामला अदालत में पहुंचा और इस साल की शुरुआत में 23 मार्च को गुजरात की एक अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषी ठहराया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने उन्हें सत्र अदालत में आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था. उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की जिसमें उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी गई है.

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