अमृतसर: अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अब एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार नवजोत सिद्धू किसी बयान की वजह से नहीं बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू की कॉलोनी की ओर जाने वाले पुल को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है.
यह आदेश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जारी किया है. यह पुल सिद्धू की आवासीय कॉलोनी होली सिटी में प्रवेश करने के लिए एक संकीर्ण नाले पर बनाया गया है. इसके बाद एनएचएआई ने पुल को असुरक्षित और अवैध बताते हुए तोड़फोड़ का नोटिस भी लगा दिया है.
कॉलोनाइजर की गिरफ्तारी की मांग: आरोप है कि कॉलोनी काटने से पहले, कॉलोनी के बाहर अटारी सीमा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के साथ गुजरने वाली तुंग डाब ड्रेन पर कॉलोनाइजर द्वारा कथित तौर पर एक अवैध पुल का निर्माण किया गया था. साल 2004 में संबंधित विभाग को इस अवैध पुल के संबंध में शिकायत मिली थी.
इसके बाद अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए, लेकिन उस वक्त मामला ठंडा पड़ गया. आरोप यह भी है कि पुल काटने वाले कॉलोनाइजर ने खरीददारों को पुल के अवैध होने की जानकारी नहीं दी. इसके चलते अब होली सिटी टाउनशिप एसोसिएशन ने कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराने की मांग सरकार से की है. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है.
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दो दशकों तक कोई कार्रवाई नहीं: मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विभाग के अधिकारियों ने पुल की अवैधता के बारे में 15 जून 2004 को कार्यकारी अभियंता, अमृतसर जल विकास मंडल को सूचित किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मामले में विभाग द्वारा बीस साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जबकि पहले पुडा (PUDA) की ओर से कॉलोनाइजरों को लाइसेंस जारी किए जाते थे. अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी को माफ करने के मूड में नहीं है.