नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उसे मानवीय आधार पर जमानत दी है. बता दें कि सुशील 2 जून 2021 से जेल में बंद है.
बता दें कि 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सोनीपत के रहने वाले एक पहलवान सागर धनखड़ की कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी. हत्या का आरोप ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके सुशील कुमार पर लगा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था.
सुशील कुमार पर दिल्ली की अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करवाने, गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों के तहत आरोप तय किए हैं. इसमें सुशील कुमार के साथ साथ 17 अन्य जूनियर पहलवान भी शामिल हैं. इन सभी पर सागर धनखड़ की हत्या में शामिल रहने का आरोप है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट को मिला एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का अवार्ड
हत्या की वजह: दरअसल बात ये थी कि सागर धनखड़ सुशील पहलवान के बीच फ्लैट खाली करने को लेकर विवाद था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए सागर और उसके दो साथियों को छत्रसाल स्टेडियम जबरन लाया गया था, जहां पहले से ही सुशील अपने साथियों के साथ मौजूद था. यहीं पर सुशील और उसके साथियों ने सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा.
(इनपुट सोर्स आईएएनएस)
ये भी पढ़ें: SC Refuses Plea : एनडीए में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज