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गुजरात : कोर्ट ने भाजपा के रेमडेसिविर वितरण अभियान के खिलाफ जारी किया नोटिस - गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा के रेमडेसिविर वितरण अभियान के खिलाफ नोटिस जारी किया

रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और इसके वितरण के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल और विजय रूपाणी सरकार को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर.

गुजरात उच्च न्यायालय
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Published : Apr 21, 2021, 1:10 AM IST

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल और विजय रूपाणी सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और इसके वितरण के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी किए.

रेमडेसिविर इंजेक्शन संक्रमण के उपचार में काम आता है.

दरअसल राज्य भाजपा ने पार्टी के सूरत कार्यालय से इंजेक्शन की पांच हजार शीशियां निशुल्क बांटने का अभियान दस अप्रैल से शुरू किया था.

विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने इस संबंध में याचिका दाखिल की, जिसे न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति वैभव नानावटी की पीठ ने स्वीकार करते हुए सूरत से भाजपा विधायक हर्ष सांघवी और जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किए.

उच्च न्यायालय ने खाद्य एवं औषधि आयुक्त को पीठ को यह सूचित करने को कहा कि धानाणी की 14अप्रैल को दाखिल याचिका पर क्या कार्रवाई की गई.

पढ़ें- सूरत में भाजपा नेता मुफ्त में बांट रहे रेमेडिसविर इंजेक्शन, लगीं लंबी कतारें

धानाणी ने पाटिल के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपनी याचिका में कहा था कि सत्तारूढ़ दल ने दवा अवैध रूप से खरीदी है और इसका भंडारण किया है और उसके पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं है.

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल और विजय रूपाणी सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और इसके वितरण के संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी किए.

रेमडेसिविर इंजेक्शन संक्रमण के उपचार में काम आता है.

दरअसल राज्य भाजपा ने पार्टी के सूरत कार्यालय से इंजेक्शन की पांच हजार शीशियां निशुल्क बांटने का अभियान दस अप्रैल से शुरू किया था.

विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने इस संबंध में याचिका दाखिल की, जिसे न्यायाधीश सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति वैभव नानावटी की पीठ ने स्वीकार करते हुए सूरत से भाजपा विधायक हर्ष सांघवी और जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी किए.

उच्च न्यायालय ने खाद्य एवं औषधि आयुक्त को पीठ को यह सूचित करने को कहा कि धानाणी की 14अप्रैल को दाखिल याचिका पर क्या कार्रवाई की गई.

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धानाणी ने पाटिल के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपनी याचिका में कहा था कि सत्तारूढ़ दल ने दवा अवैध रूप से खरीदी है और इसका भंडारण किया है और उसके पास ऐसा करने का लाइसेंस नहीं है.

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