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पीएम मोदी पर 'अपमानजनक' टिप्पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस सांसद के खिलाफ केस दर्ज

Non cognisable offence registered against ex Cong MP : कांग्रेस के पूर्व सांसद वीरजी ठुम्मर के खिलाफ गुजरात में गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है. उन पर कथित रूप से पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. वह 2017 से 2022 तक गुजरात में विधायक भी रहे हैं. PM Modi, Non cognisable offence registered, ex Cong MP.

PM Modi
पीएम मोदी
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By PTI

Published : Dec 25, 2023, 5:07 PM IST

अमरेली: गुजरात के अमरेली जिले में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद वीरजी ठुम्मर के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

ठुम्मर ने कहा कि उनकी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी, बल्कि जनता की आवाज़ उठाने की थी. पुलिस उपाधीक्षक जेपी भंडारी ने बताया कि अमरेली पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 504 के तहत गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है. ये धाराएं आपराधिक मानहानि और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अमरेली इकाई के महासचिव मेहुल धोराजिया की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक, ठुम्मर ने 22 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में मोदी को लेकर कथित रूप से 'आपत्तिजनक' टिप्पणियां कीं और उन्हें 'दलाल' कहा है.

भंडारी ने कहा कि धोराजिया ने कांग्रेस की ओर से आयोजित 'स्नेह संवाद' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को लेकर ठुम्मर की टिप्पणी के संबंध में शनिवार को अमरेली थाने में शिकायत दी थी.

उन्होंने कहा कि गैर संज्ञेय अपराध के तहत पुलिस ने ठुम्मर के खिलाफ जांच करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी. एक अधिकारी ने बताया कि ठुम्मर ने भी अमरेली पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनका पुतला दहन कर उनका अपमान किया है. अधिकारी ने कहा कि वह मामले पर गौर कर रहे हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए ठुम्मर ने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि जनता की आवाज उठाना है, जिसे सत्तारूढ़ दल सुनना पसंद नहीं करता. उन्होंने कहा, 'मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन जनता द्वारा सत्ताधारी दल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने से भाजपा परेशान है और जगह-जगह मेरा पुतला जला रही है.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे फांसी दे दो. मैं यहां किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन सत्तारूढ़ दल को जनता की बात सुननी चाहिए.' वह 2017 से 2022 तक गुजरात में विधायक भी रहे हैं.

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ठुम्मर ने कहा कि उनकी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी, बल्कि जनता की आवाज़ उठाने की थी. पुलिस उपाधीक्षक जेपी भंडारी ने बताया कि अमरेली पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 504 के तहत गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है. ये धाराएं आपराधिक मानहानि और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित हैं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अमरेली इकाई के महासचिव मेहुल धोराजिया की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक, ठुम्मर ने 22 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में मोदी को लेकर कथित रूप से 'आपत्तिजनक' टिप्पणियां कीं और उन्हें 'दलाल' कहा है.

भंडारी ने कहा कि धोराजिया ने कांग्रेस की ओर से आयोजित 'स्नेह संवाद' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को लेकर ठुम्मर की टिप्पणी के संबंध में शनिवार को अमरेली थाने में शिकायत दी थी.

उन्होंने कहा कि गैर संज्ञेय अपराध के तहत पुलिस ने ठुम्मर के खिलाफ जांच करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी. एक अधिकारी ने बताया कि ठुम्मर ने भी अमरेली पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनका पुतला दहन कर उनका अपमान किया है. अधिकारी ने कहा कि वह मामले पर गौर कर रहे हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए ठुम्मर ने कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि जनता की आवाज उठाना है, जिसे सत्तारूढ़ दल सुनना पसंद नहीं करता. उन्होंने कहा, 'मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन जनता द्वारा सत्ताधारी दल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने से भाजपा परेशान है और जगह-जगह मेरा पुतला जला रही है.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे फांसी दे दो. मैं यहां किसी को बदनाम करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन सत्तारूढ़ दल को जनता की बात सुननी चाहिए.' वह 2017 से 2022 तक गुजरात में विधायक भी रहे हैं.

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