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कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन में और ढील दी, वीकेंड कर्फ्यू हटाया - मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा

कर्नाटक सरकार ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने, शादियों के आयोजन सहित कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हुए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में और ढील दी है. जानिए कितने लोग शामिल हो पाएंगे शादी समारोह में. मंदिर में दर्शन की अनुमति होगी या नहीं.

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा
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Published : Jul 3, 2021, 9:20 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने, शादियों के आयोजन सहित कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हुए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में और ढील दी है. तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (Chief Minister BS Yediyurappa) 5 जुलाई से 20 जुलाई तक कुछ छूट देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि 15 दिनों के लिए ढील दी जाएगी.
क्या खुला, किस पर प्रतिबंध

  • थिएटर/सिनेमा हॉल और पब बंद रहेंगे
  • प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति है
  • खेल परिसर और स्टेडियम केवल अभ्यास के उद्देश्य से खोले जाएंगे
  • सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह/अन्य सभाएं और बड़ी सभाएं निषिद्ध हैं
  • विवाह/पारिवारिक समारोहों को आयोजित करने की अनुमति है जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.
  • अधिकतम 20 लोगों के साथ दाह संस्कार/अंतिम संस्कार की अनुमति
  • धार्मिक स्थलों को सिर्फ दर्शन के लिए खोलने की अनुमति है. कोई भीड़ इक्ट्ठा नहीं होगी.
  • सार्वजनिक परिवहन को बैठने की क्षमता तक संचालन की अनुमति है.
  • दुकान, रेस्तरां, मॉल और निजी कार्यालयों को COVID-उपयुक्त व्यवहार लागू करना है, जिसके विफल होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.
  • सप्ताहांत पर कोई कर्फ्यू नहीं. (No more weekend curfew)
  • सभी शैक्षणिक संस्थान/ट्यूटोरियल/कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
  • रात 9 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. शनिवार और रविवार को छूट रहेगी.
  • जिलों के उपायुक्त स्थिति के आकलन के आधार पर और जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद अतिरिक्त रोकथाम के उपाय लागू कर सकते हैं.
    पढ़ें- 'कर्नाटक में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में और ढील देने पर आज होगा फैसला'

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने, शादियों के आयोजन सहित कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हुए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में और ढील दी है. तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (Chief Minister BS Yediyurappa) 5 जुलाई से 20 जुलाई तक कुछ छूट देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि 15 दिनों के लिए ढील दी जाएगी.
क्या खुला, किस पर प्रतिबंध

  • थिएटर/सिनेमा हॉल और पब बंद रहेंगे
  • प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए स्विमिंग पूल की अनुमति है
  • खेल परिसर और स्टेडियम केवल अभ्यास के उद्देश्य से खोले जाएंगे
  • सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह/अन्य सभाएं और बड़ी सभाएं निषिद्ध हैं
  • विवाह/पारिवारिक समारोहों को आयोजित करने की अनुमति है जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.
  • अधिकतम 20 लोगों के साथ दाह संस्कार/अंतिम संस्कार की अनुमति
  • धार्मिक स्थलों को सिर्फ दर्शन के लिए खोलने की अनुमति है. कोई भीड़ इक्ट्ठा नहीं होगी.
  • सार्वजनिक परिवहन को बैठने की क्षमता तक संचालन की अनुमति है.
  • दुकान, रेस्तरां, मॉल और निजी कार्यालयों को COVID-उपयुक्त व्यवहार लागू करना है, जिसके विफल होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी.
  • सप्ताहांत पर कोई कर्फ्यू नहीं. (No more weekend curfew)
  • सभी शैक्षणिक संस्थान/ट्यूटोरियल/कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
  • रात 9 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. शनिवार और रविवार को छूट रहेगी.
  • जिलों के उपायुक्त स्थिति के आकलन के आधार पर और जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद अतिरिक्त रोकथाम के उपाय लागू कर सकते हैं.
    पढ़ें- 'कर्नाटक में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में और ढील देने पर आज होगा फैसला'
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