हैदराबाद: तेलंगाना में निजामपेट नगर निगम द्वारा एक निजी अस्पताल पर संपत्ति कर स्व-मूल्यांकन में गलत विवरण देने के मामले में 24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अस्पताल के नाम पर 24 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. बताया गया कि बचुपल्ली क्षेत्र स्थित एसएलजी अस्पताल, करीब 4 एकड़ में फैला हुआ है. अस्पताल को दो सेलर (तहखाने) और ग्राउंड फ्लोर सहित 9 मंजिलों के लिए अनुमति मिली हुई है.
मामले पर बात करते हुए निजामपेट नगर निगम ने अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में जांच में यह खुलासा हुआ कि उनके द्वारा दिया गया विवरण गलत था. वहीं तेलंगाना नगर अधिनियम के अनुसार, यदि आवेदक द्वारा अपनी संपत्ति के स्व-मूल्यांकन में गलत विवरण दिए जाते हैं तो संपत्ति के मूल्य का 25 गुना जुर्माना लगाया जाता है. इसी के चलते अस्पताल पर 24 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है.
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