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तेलंगाना में 15 मई तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू

लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर लगाम लगाने के दृष्टिकोण से तेलंगाना सरकार ने नाइट कर्फ्यू को एक सप्ताह और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. प्रदेश में अब 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने आम लोगों से कोविड-19 से बचाव को लेकर उचित शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) जैसे दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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Published : May 7, 2021, 8:04 PM IST

Updated : May 7, 2021, 8:45 PM IST

तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू
तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू

हैदराबाद : तेलंगाना में रात के कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि इस महीने की 15 तारीख तक सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लगाए जाएंगे.

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों और एसपी को आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. सरकार ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समारोहों और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

हैदराबाद : तेलंगाना में रात के कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि इस महीने की 15 तारीख तक सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लगाए जाएंगे.

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों और एसपी को आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. सरकार ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समारोहों और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Last Updated : May 7, 2021, 8:45 PM IST
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