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एनआईए का दावा- हिरेन की हत्या के लिए 45 लाख का हुआ था भुगतान - NIA Antilia bomb scare

एनआईए ने विशेष अदालत को बताया कि ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के लिए एक आरोपी द्वारा 45 लाख रुपये का भुगतान किया गया. साथ ही एजेंसी ने एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए अदालत से 30 दिन का और समय मांगा.

कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या
कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या
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Published : Aug 4, 2021, 9:03 AM IST

मुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई के एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए विशेष अदालत से 30 दिन की मोहलत देने का अनुरोध किया है. एनआईए ने मंगलवार को एक विशेष अदालत को बताया कि ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के लिए एक आरोपी द्वारा 45 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास 25 फरवरी को एक वाहन बरामद किया गया था. इस वाहन में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी.

एनआईए ने मंगलवार को अदालत को बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि हिरेन की हत्या के लिए एक आरोपी ने 45 लाख रुपये का भुगतान किया था और यह पता लगाने की जरूरत है कि इस आरोपी को किसने रकम दी थी.

एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में एक टीम भी जांच के तहत बयान दर्ज कर रही है. अदालत बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका पर भी आगे दलीलें सुनेगी.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुंबई के एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए विशेष अदालत से 30 दिन की मोहलत देने का अनुरोध किया है. एनआईए ने मंगलवार को एक विशेष अदालत को बताया कि ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के लिए एक आरोपी द्वारा 45 लाख रुपये का भुगतान किया गया.

दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास 25 फरवरी को एक वाहन बरामद किया गया था. इस वाहन में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी.

एनआईए ने मंगलवार को अदालत को बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि हिरेन की हत्या के लिए एक आरोपी ने 45 लाख रुपये का भुगतान किया था और यह पता लगाने की जरूरत है कि इस आरोपी को किसने रकम दी थी.

एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि दिल्ली में एक टीम भी जांच के तहत बयान दर्ज कर रही है. अदालत बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका पर भी आगे दलीलें सुनेगी.

(पीटीआई-भाषा)

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