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1984 Sikh Riots Case: सिखों की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के मामले में अगली सुनवाई नौ नवंबर को - Former Congress leader Sajjan Kumar

1984 Sikh Riots Case: अदालत ने दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में आरोपित पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के मामले में अगली सुनवाई नौ नवंबर को तय की है.

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार
पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 12, 2023, 5:40 PM IST

नई दिल्ली: 1984 सिख दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में दो गवाहों के बयान का परीक्षण किया गया. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर के लिए तय कर दी.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सज्जन कुमार पर आरोप तय करते समय हत्या की धारा 302 को हटा दिया था. साथ ही मामले से जुड़े गैरजरूरी दस्तावेजों और गवाहों के बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया था.

ये भी पढ़ें: 1984 Sikh Riots Case: जगदीश टाइटलर ने कोर्ट में भरा बेल बांड, जानें इस केस में कब क्या हुआ

बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में आरोपित सज्जन कुमार पर आईपीसी की धारा 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को यह भी बताया गया था कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार इस मामले में हिरासत में नहीं हैं. वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अन्य मामलों में वे जेल में हैं.

एसआईटी ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 153A, 295, 436, 395, 307, 302, 102बी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. वर्ष 2015 में एसआईटी ने सिख दंगा मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में सज्जन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी.

यह था मामला
बता दें कि जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या एक नवंबर 1984 को दंगों के दौरान कर दी गई थी. विकासपुरी पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया था. झुलसने के 30 साल बाद उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में एसआईटी ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया था. उल्लेखनीय है कि सिख दंगों के अन्य मामले में वर्ष 2018 में सज्जन कुमार को पहले ही हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद है.

ये भी पढ़ें: 1984 Sikh Riot: पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या मामले में आरोप तय



नई दिल्ली: 1984 सिख दंगों से जुड़े जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में दो गवाहों के बयान का परीक्षण किया गया. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर के लिए तय कर दी.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सज्जन कुमार पर आरोप तय करते समय हत्या की धारा 302 को हटा दिया था. साथ ही मामले से जुड़े गैरजरूरी दस्तावेजों और गवाहों के बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया था.

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बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में आरोपित सज्जन कुमार पर आईपीसी की धारा 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को यह भी बताया गया था कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार इस मामले में हिरासत में नहीं हैं. वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अन्य मामलों में वे जेल में हैं.

एसआईटी ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 153A, 295, 436, 395, 307, 302, 102बी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. वर्ष 2015 में एसआईटी ने सिख दंगा मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में सज्जन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी.

यह था मामला
बता दें कि जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या एक नवंबर 1984 को दंगों के दौरान कर दी गई थी. विकासपुरी पुलिस स्टेशन एरिया में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया था. झुलसने के 30 साल बाद उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में एसआईटी ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया था. उल्लेखनीय है कि सिख दंगों के अन्य मामले में वर्ष 2018 में सज्जन कुमार को पहले ही हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद है.

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