नई दिल्ली : नए वाहनों-भारत श्रृंखला (BH-सीरीज़) के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न पेश किया गया है. इस पंजीकरण चिह्न के निजी वाहन को नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने संसद में कहा कि पूरे देश में निजी वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के पंजीकरण के लिए नई भारत श्रृंखला (बीएच श्रृंखला) (new registration mark for new vehicles-Bharat series (BH-series)) शुरू की गई है. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.
कैसा होगा फॉर्मेट
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH #### XX रखा गया है. जिसमें BH पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, BH भारत सीरीज का कोड है, #### में 0000 से 9999 तक रैंडम नंबर होंगे, XX में AA से ZZ के अक्षर होंगे.
किसे होगा सबसे अधिक फायदा
दरअसल, अगर बीएच सीरीज का नियम लागू हो गया, तो आपको अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा. आप सभी अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे. बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हीकल टैक्स दो, चार, छह... साल के लिए लगेगा. इस दौरान नए राज्य में जाने पर भी पुराने रजिस्ट्रेशन का फायदा उठा सकेंगे. 14वें साल के बाद मोटर व्हीकल टैक्स वार्षिक रूप से लगेगा. हालांकि, यह राशि पहले के मुकाबले आधी होगी.
आम तौर पर जो लोग नौकरी करते हैं, उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है. उनके लिए अब तक बहुत ही मुश्किल होती थी. उन्हें बार-बार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था.