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NCW ने साड़ी वाले मुद्दे का लिया संज्ञान, रेस्टोरेंट से मांगा जवाब

दक्षिण दिल्ली के अक्वीला रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर आने वाली महिला को एंट्री देने से मना करने की हैरान करने वाली घटना सामने आई. मामले का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है. आयोग ने रेस्तरां के मार्केटिंग और पीआर निदेशक को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है.

NCW ने साड़ी वाले मुद्दे का लिया संज्ञान
NCW ने साड़ी वाले मुद्दे का लिया संज्ञान
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Published : Sep 23, 2021, 4:42 PM IST

नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के अक्वीला रेस्टोरेंट (Aquila restaurant) में साड़ी वाली महिला को एंट्री देने से मना करने की हैरान करने वाली घटना सामने आई थी. मामले का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है.

रेस्टोरेंट के अनुसार, उसने स्मार्ट कपड़े नहीं पहने थे, जबकि जबकि होटल केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है. घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें रेस्तरां का प्रबंधन महिला को उसकी साड़ी के कारण प्रवेश देने से रोकता है. इस बीच रेस्तरां के रवैय्ये को लेकर ट्विटर पर तरह-तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं. लोगों ने भारतीय पारंपरिक कपड़ों और मूल्यों को पश्चिमी कपड़ों के पक्ष में देखने का आरोप लगाया.

इसे देखते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर रेस्तरां के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द आयोग को अवगत कराने के लिए कहा है.
एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा, कि 'राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सोशल मीडिया पोस्ट मिली है जिसमें दिल्ली के एक रेस्तरां ने कथित तौर पर एक महिला को प्रवेश से वंचित कर दिया है क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी.'

कथित तौर पर रेस्टोरेंट के मुताबिक उसकी ड्रेस कोड नीति केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देती है और साड़ी स्मार्ट कैजुअल के अंतर्गत नहीं आती है. इस पर आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि 'साड़ी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और भारत में महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी पहनती हैं, इसलिए किसी भी महिला को उसकी पोशाक के आधार पर रेस्तरां में प्रवेश से वंचित करना उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है.'

आयोग ने 28 सितंबर को पेश होने को कहा

एनसीडब्ल्यू ने रेस्तरां कर्मचारियों के मनमाने और विचित्र व्यवहार और उसकी नीतियों की और निंदा की है. विशेष रूप से एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने रेस्तरां के मार्केटिंग और पीआर निदेशक को 28 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष पेश होने के लिए भी लिखा है.

पढ़ें- साड़ी वाले मुद्दे पर महिला, मैनेजर आमने-सामने, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए ये आरोप

पढ़े- दिल्ली के रेस्तरां में महिला को साड़ी पहनकर जाने से रोका गया, वीडियो वायरल

पढ़ें- साड़ी पहनी महिला को रेस्तरां में एंट्री ना देने पर भड़कीं ऋचा चड्ढा

नई दिल्ली : दक्षिण दिल्ली के अक्वीला रेस्टोरेंट (Aquila restaurant) में साड़ी वाली महिला को एंट्री देने से मना करने की हैरान करने वाली घटना सामने आई थी. मामले का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है.

रेस्टोरेंट के अनुसार, उसने स्मार्ट कपड़े नहीं पहने थे, जबकि जबकि होटल केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देता है. घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें रेस्तरां का प्रबंधन महिला को उसकी साड़ी के कारण प्रवेश देने से रोकता है. इस बीच रेस्तरां के रवैय्ये को लेकर ट्विटर पर तरह-तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं. लोगों ने भारतीय पारंपरिक कपड़ों और मूल्यों को पश्चिमी कपड़ों के पक्ष में देखने का आरोप लगाया.

इसे देखते हुए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और आरोप सही पाए जाने पर रेस्तरां के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द आयोग को अवगत कराने के लिए कहा है.
एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा, कि 'राष्ट्रीय महिला आयोग को एक सोशल मीडिया पोस्ट मिली है जिसमें दिल्ली के एक रेस्तरां ने कथित तौर पर एक महिला को प्रवेश से वंचित कर दिया है क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी.'

कथित तौर पर रेस्टोरेंट के मुताबिक उसकी ड्रेस कोड नीति केवल स्मार्ट कैजुअल की अनुमति देती है और साड़ी स्मार्ट कैजुअल के अंतर्गत नहीं आती है. इस पर आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि 'साड़ी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और भारत में महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी पहनती हैं, इसलिए किसी भी महिला को उसकी पोशाक के आधार पर रेस्तरां में प्रवेश से वंचित करना उसके सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है.'

आयोग ने 28 सितंबर को पेश होने को कहा

एनसीडब्ल्यू ने रेस्तरां कर्मचारियों के मनमाने और विचित्र व्यवहार और उसकी नीतियों की और निंदा की है. विशेष रूप से एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने रेस्तरां के मार्केटिंग और पीआर निदेशक को 28 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष पेश होने के लिए भी लिखा है.

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