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बंगाल के स्कूलों में समलैंगिक संबंधों पर बनीं फिल्में दिखाए जाने को लेकर मांगा जवाब

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Published : Nov 11, 2021, 7:26 AM IST

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) ने कहा कि उसे इन खबरों के आधार पर शिकायत मिली है और राज्य से 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

नई दिल्ली : शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification-CBFC) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) से पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कई स्कूलों में योजनाबद्ध तरीके से समलैंगिक संबंधों पर आधारित लघु फिल्मों के प्रदर्शन की योजना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, युवा फिल्म निर्माताओं द्वारा समलैंगिक संबंधों पर बनाई गईं आठ लघु फिल्मों को 'प्रयासम' के 'बैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल' के लिए चुना गया है और पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थानों के फिर से खुलने के बाद कई स्कूलों में इन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा.

पढ़ें : विवाह पंजीकरण बिल पर NCPCR ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) ने कहा कि उसे इन खबरों के आधार पर शिकायत मिली है और राज्य से 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

CBFC को लिखे पत्र में NCPCR ने इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उसे जवाब देने को कहा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification-CBFC) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) से पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कई स्कूलों में योजनाबद्ध तरीके से समलैंगिक संबंधों पर आधारित लघु फिल्मों के प्रदर्शन की योजना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, युवा फिल्म निर्माताओं द्वारा समलैंगिक संबंधों पर बनाई गईं आठ लघु फिल्मों को 'प्रयासम' के 'बैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल' के लिए चुना गया है और पश्चिम बंगाल में शैक्षणिक संस्थानों के फिर से खुलने के बाद कई स्कूलों में इन फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा.

पढ़ें : विवाह पंजीकरण बिल पर NCPCR ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR) ने कहा कि उसे इन खबरों के आधार पर शिकायत मिली है और राज्य से 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

CBFC को लिखे पत्र में NCPCR ने इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उसे जवाब देने को कहा है.

(पीटीआई-भाषा)

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