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कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के खिलाफ आतंकवाद के आरोप तय

कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद के आरोप तय कर दिए गए हैं. उन पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में आतंकी वारदात की कथित तौर पर साजिश रचने के आरोप थे.

आसिया अंद्राबी
आसिया अंद्राबी
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Published : Feb 23, 2021, 2:21 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 4:38 PM IST

श्रीनगर : दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में आतंकी वारदात की कथित तौर पर साजिश रचने के लिए आतंकवाद, राजद्रोह और अन्य आरोप तय किए हैं.

मामला आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान की मदद से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ा है.

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों- सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीर के खिलाफ 20 फरवरी को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया.

अदालत के इस आदेश के पहले आरोपियों ने बेकसूर होने की दलील दी और मुकदमे का सामना करने की बात कही.

अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121-ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124-ए (राजद्रोह), 153-ए (दो समूहों के बीच रंजिश पैदा करना), 153 बी (बगावत, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयान) और 505 (लोगों के बीच गड़बड़ी फैलाने के मकसद से दिया बयान) के तहत आरोप तय किए.

इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धारा 18 (साजिश, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना), 20 (आतंकी गिरोह का सदस्य होना), 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता संबंधी अपराध) और 39 (आतंकी संगठन को दी गयी मदद) के तहत भी आरोप तय किए.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (देश की बेटियां) की प्रमुख अंद्राबी पर अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था.

पढ़ें :- भारत के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रचने के आरोप में एलईटी के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनके और संगठन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. तीनों आरोपियों को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में तीनों जेल में हैं.

बता दें कि 16 फरवरी को आतंकवादी संबंधित गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कई व्यक्तियों और अलगाववादियों की संपत्ति और वाहनों को जब्त किया है. पुलिस ने इल कानून के तहत 61 वाहन, पांच घर, 5 दुकानें और भूमि जब्त की है.

जब्त की गई संपत्तियों में असंगत महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के रिश्तेदार और पुलवामा के स्थानीय लोग शामिल हैं.

इसके पहले दिसंबर 2020 में भारत के खिलाफ कथित रूप से युद्ध छेड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

श्रीनगर : दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में आतंकी वारदात की कथित तौर पर साजिश रचने के लिए आतंकवाद, राजद्रोह और अन्य आरोप तय किए हैं.

मामला आतंकवादी संगठनों के साथ पाकिस्तान की मदद से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ा है.

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने अंद्राबी और उनकी दो सहयोगियों- सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीर के खिलाफ 20 फरवरी को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया.

अदालत के इस आदेश के पहले आरोपियों ने बेकसूर होने की दलील दी और मुकदमे का सामना करने की बात कही.

अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121-ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124-ए (राजद्रोह), 153-ए (दो समूहों के बीच रंजिश पैदा करना), 153 बी (बगावत, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयान) और 505 (लोगों के बीच गड़बड़ी फैलाने के मकसद से दिया बयान) के तहत आरोप तय किए.

इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धारा 18 (साजिश, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना), 20 (आतंकी गिरोह का सदस्य होना), 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता संबंधी अपराध) और 39 (आतंकी संगठन को दी गयी मदद) के तहत भी आरोप तय किए.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (देश की बेटियां) की प्रमुख अंद्राबी पर अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था.

पढ़ें :- भारत के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रचने के आरोप में एलईटी के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनके और संगठन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. तीनों आरोपियों को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में तीनों जेल में हैं.

बता दें कि 16 फरवरी को आतंकवादी संबंधित गतिविधियों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कई व्यक्तियों और अलगाववादियों की संपत्ति और वाहनों को जब्त किया है. पुलिस ने इल कानून के तहत 61 वाहन, पांच घर, 5 दुकानें और भूमि जब्त की है.

जब्त की गई संपत्तियों में असंगत महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के रिश्तेदार और पुलवामा के स्थानीय लोग शामिल हैं.

इसके पहले दिसंबर 2020 में भारत के खिलाफ कथित रूप से युद्ध छेड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

Last Updated : Feb 23, 2021, 4:38 PM IST
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