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ज्ञानवापी मामलाः वाराणसी अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा हाईकोर्ट - काशी की ताजी खबर

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने के संबंध में दिल्ली की 5 महिलाओं द्वारा दाखिल सिविल वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

ज्ञानवापी मामला.
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Published : Oct 15, 2022, 8:10 PM IST

प्रयागराजः ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी (shringar gauri case study) की नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने के संबंध में दिल्ली की 5 महिलाओं द्वारा दाखिल सिविल वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की है. वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति 12 सितंबर के आदेश में खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट में जिला जज वाराणसी के इस आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी जिला अदालत में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई रोकने हेतु मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत आपत्ति दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत क्या बात सुनवाई योग्य नहीं है. जिला जज ने 12 सितंबर 2022 को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए वाद पर सुनवाई जारी रखी.

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देकर के जिला अदालत वाराणसी में चल रहा है उत्पाद को रोकने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ेंः गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा

प्रयागराजः ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी (shringar gauri case study) की नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार दिए जाने के संबंध में दिल्ली की 5 महिलाओं द्वारा दाखिल सिविल वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की है. वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति 12 सितंबर के आदेश में खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट में जिला जज वाराणसी के इस आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी जिला अदालत में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई रोकने हेतु मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत आपत्ति दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत क्या बात सुनवाई योग्य नहीं है. जिला जज ने 12 सितंबर 2022 को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए वाद पर सुनवाई जारी रखी.

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देकर के जिला अदालत वाराणसी में चल रहा है उत्पाद को रोकने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है.

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