ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बिना डिग्री वाला बताने पर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार व गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ राकेश पाठक ने न्यायालय में इस्तगासा (परिवाद) पेश किया है. डॉ पाठक ने ग्वालियर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नितिन कुमार मुजाल्दे के सामने इस्तगासा प्रस्तुत कर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के खिलाफ गांधीजी की मानहानि करने पर मुकदमा चलाने की अपील की. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी.
उप राज्यपाल ने गांधीजी पर की थी टिप्पणी: बता दें 23 मार्च 2023 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ग्वालियर के एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आए हुए थे. इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में गांधीजी की शिक्षा के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था. मनोज सिन्हा ने कहा था कि गांधीजी के पास कोई कानून की डिग्री नहीं थी. उनके पास मात्र योग्यता हाईस्कूल डिप्लोमा थी. मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद पूरे देश भर में आपत्ति दर्ज की थी और उसके बाद खुद गांधीजी पर पोते ने बयान जारी किया था.
मनोज सिन्हा के खिलाफ परिवाद दायर: मनोज सिन्हा के इस बयान के बाद गांधीजी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले उनके इस निराधार बयान पर डॉ पाठक ने 24 मार्च को उन्हें कानूनी नोटिस भेज कर माफी मांगने का अनुरोध किया था. नोटिस की प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई थी. निर्धारित समय सीमा में मनोज सिन्हा की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर डॉ राकेश पाठक ने आज अदालत का दरवाजा खटखटाया है. डॉ पाठक की ओर से अधिवक्तागण भूपेंद्र सिंह चौहान, पंकज सक्सेना, शुभेंदु सिंह चौहान ने इस्तगासा पेश किया.
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मनोज सिन्हा ने नोटिस का नहीं दिया जवाब: इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार डॉ राकेश पाठक से फोन पर बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इस बयान से गांधीजी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. उन्होंने इस मामले में पहले नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस का समय बीत जाने के बाद मनोज सिन्हा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद उन्होंने जिला न्यायालय में इस्तगासा किया है. जिसकी सुनवाई 21 जून को होनी है.