नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है. हर्ष मंदर के एनजीओ पर आरोप है कि विदेशों से जो चंदा लिया गया उसमें एफसीआरए कानून का उल्लंघन हुआ है. सोमवार को आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है.
जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी और लेखक हर्ष मंदर के एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. अमन बिरादरी नाम के एनजीओ के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है. पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी पर एफसीआरए के उल्लंघन का मामला पाया गया है. अब सीबीआई अमन बिरादरी में विदेशों से आए फंड की जांच करेगी.
बता दें कि हर्ष मंदर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं और यूपीए सरकार के दौरान वे सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं. इस दौरान मंदर ने 'अमन बिरादरी' की स्थापना की थी. गौरतलब है कि साल 2021 में हर्ष मंदर के ठिकानों पर ईडी ने भी छापा मारा था. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कार्रवाई की गई थी. नियम के मुताबिक विदेशी फंड लेने वाले सभी एनजीओ के लिए जरूरी है कि वे एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराएं. गौरतलब है कि हर्ष मंदर सीएए के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे. साथ ही वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे. वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों के बाद आईएएस का पद छोड़ दिया था.
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(आईएएनएस)