नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, सावधानी और कोरोना नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्र की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आज एक आदेश जारी किया गया है. यह दिशानिर्देश 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
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गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोरोना के मामलों में कमी लाना है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
स्थानीय जिला, पुलिस और निगम प्राधिकार सुनिश्चित करेगा की रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन कराया जाए. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधि को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है.
जानें बिंदुवार विवरण-
- कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
- गठित निगरानी टीमों द्वारा घर-घर निगरानी की जाएगी.
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 परीक्षण किया जाएगा.
- कोविड-19 संक्रमित मरीजों को तुरंत आइसोलेशन में रखने के साथ सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
- कंटेनमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
- सभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनायी जाएगी.
- इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण (आईएलआई), श्वसन संबंधी गंभीर संक्रमण (एसएआरआई) के मामलों में सर्वेक्षण किया जाएगा.
- कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरूक करना होगा.
- भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा.
- गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा.
- सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
- जिन शहरों में कोरोना के मामले एक सप्ताह में 10 प्रतिशत से ज्यादा हो रहे हैं, उन जगहों पर कर्मचारियों की संख्या में कमी के साथ ऑफिस में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा.
राज्यों में आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं
पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इस तरह आवाजाही के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम के लिए दिशानिर्देश
कमजोर व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.