ETV Bharat / bharat

Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिये एक बयान पर राहुल गांधी को 12 जून तक मिली राहत

author img

By

Published : Apr 13, 2023, 7:57 PM IST

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' वाले बयान को लेकर दायर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है. इस मामले की सुनवाई 12 जून तक स्थगित कर दी गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

मुंबई: चौकीदार चोर है वाले बयान पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बोरकर की बेंच के समक्ष आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दर्ज मामले में राहत दी है. इस संबंध में आज की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 12 जून 2023 को तय की गई है. राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

2018 में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक व्यंग्यात्मक बयान दिया था. जब देश में राफेल विमान खरीद मामला सुर्खियों में था, तब उन्होंने कहा था 'चौकीदार चोर है'. उनके इस बयान पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही थीं. नतीजतन, एक भाजपा कार्यकर्ता ने मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद के रूप में मानहानि का मुकदमा दायर किया. 2019 में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया.

इस आपराधिक मामले के मौके पर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया था. 28 अगस्त, 2019 को आपराधिक कार्यवाही के संबंध में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. राहुल गांधी के वकील एडवोकेट एड पासबोला ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. आज इस संबंध में सुनवाई के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता पासबोला पेश हुए.

हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से उनके वकील उपस्थित नहीं हुए. इसलिए, राहुल गांधी के वकील पासबोला ने उच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर ने अगली सुनवाई 12 जून तय की.

यह भी पढ़ें: Kharge To Campaign In South India : खड़गे मनचेरियल में 14 और कोलार में 16 अप्रैल को रैली करेंगे

मुंबई: चौकीदार चोर है वाले बयान पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बोरकर की बेंच के समक्ष आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दर्ज मामले में राहत दी है. इस संबंध में आज की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 12 जून 2023 को तय की गई है. राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

2018 में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक व्यंग्यात्मक बयान दिया था. जब देश में राफेल विमान खरीद मामला सुर्खियों में था, तब उन्होंने कहा था 'चौकीदार चोर है'. उनके इस बयान पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही थीं. नतीजतन, एक भाजपा कार्यकर्ता ने मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद के रूप में मानहानि का मुकदमा दायर किया. 2019 में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया.

इस आपराधिक मामले के मौके पर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया गया था. 28 अगस्त, 2019 को आपराधिक कार्यवाही के संबंध में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. राहुल गांधी के वकील एडवोकेट एड पासबोला ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. आज इस संबंध में सुनवाई के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता पासबोला पेश हुए.

हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से उनके वकील उपस्थित नहीं हुए. इसलिए, राहुल गांधी के वकील पासबोला ने उच्च न्यायालय से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर ने अगली सुनवाई 12 जून तय की.

यह भी पढ़ें: Kharge To Campaign In South India : खड़गे मनचेरियल में 14 और कोलार में 16 अप्रैल को रैली करेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.