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Bhima Koregaon Case: गौतम नवलखा की जमानत संबंधी अपील पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एनआईए से मांगा जवाब

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा.

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Published : Jun 12, 2023, 3:24 PM IST

Updated : Jun 12, 2023, 3:48 PM IST

मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवलखा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया. इस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सत्र न्यायालय ने फिर से सुनवाई की. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की नई अर्जी दाखिल की गई. आज कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया. साथ ही, इस संबंध में अगली सुनवाई 26 जून 2023 को तय की गई है.

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह नवलखा की याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगी. पीठ ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के वकीलों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी तारीखों को सही ढंग से रिकॉर्ड पर रखा जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर विशेष एनआईए अदालत में दो बार सुनवाई हुई थी. इस साल अप्रैल में, विशेष अदालत ने नवलखा को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत हैं कि कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सक्रिय सदस्य था. उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में नवलखा ने कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर गलती की है. आज जब अहम सुनवाई हुई तो पीठ ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगले 13 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान पेश करे.

हालांकि, जमानत याचिकाकर्ता ने आने का विरोध किया लेकिन अदालत ने जमानत के संबंध में आरोपी के वकील को सुना और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस संबंध में तुरंत अपनी राय देने के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही इस नोटिस को जारी करने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि आप 26 जून को अपना लिखित बयान पेश करें.

पृष्ठभूमि एनआईए अदालत ने आरोपी और पत्रकार गौतम नवलखा को नियमित जमानत देने से इनकार करने वाले विशेष एनआईए न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था और न्यायाधीश को 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. यह अनुरोध कोर्ट से किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने गौतम नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसलिए हाईकोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है. अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस नई जमानत अर्जी पर फिर से 26 जून को सुनवाई तय की है.

क्या है मामला: नवलखा के खिलाफ यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के एक सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित है. पुलिस का दावा है कि आयोजन के अगले दिन वहां कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी.

(एक्सट्रा इनपुट- एजेंसी)

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मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवलखा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया. इस पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सत्र न्यायालय ने फिर से सुनवाई की. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की नई अर्जी दाखिल की गई. आज कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया. साथ ही, इस संबंध में अगली सुनवाई 26 जून 2023 को तय की गई है.

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह नवलखा की याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगी. पीठ ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के वकीलों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी तारीखों को सही ढंग से रिकॉर्ड पर रखा जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर विशेष एनआईए अदालत में दो बार सुनवाई हुई थी. इस साल अप्रैल में, विशेष अदालत ने नवलखा को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत हैं कि कार्यकर्ता प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सक्रिय सदस्य था. उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में नवलखा ने कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर गलती की है. आज जब अहम सुनवाई हुई तो पीठ ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अगले 13 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान पेश करे.

हालांकि, जमानत याचिकाकर्ता ने आने का विरोध किया लेकिन अदालत ने जमानत के संबंध में आरोपी के वकील को सुना और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इस संबंध में तुरंत अपनी राय देने के लिए नोटिस जारी किया. साथ ही इस नोटिस को जारी करने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि आप 26 जून को अपना लिखित बयान पेश करें.

पृष्ठभूमि एनआईए अदालत ने आरोपी और पत्रकार गौतम नवलखा को नियमित जमानत देने से इनकार करने वाले विशेष एनआईए न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था और न्यायाधीश को 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. यह अनुरोध कोर्ट से किया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने गौतम नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसलिए हाईकोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है. अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस नई जमानत अर्जी पर फिर से 26 जून को सुनवाई तय की है.

क्या है मामला: नवलखा के खिलाफ यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के एक सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण से संबंधित है. पुलिस का दावा है कि आयोजन के अगले दिन वहां कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी.

(एक्सट्रा इनपुट- एजेंसी)

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Last Updated : Jun 12, 2023, 3:48 PM IST
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