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सांप से कराई पत्नी की हत्या, 1000 पन्नों की चार्जशीट, जानें इस हत्याकांड की क्या मिली सजा

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Published : Oct 13, 2021, 3:21 PM IST

कोल्लम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सनसनीखेज उथरा हत्याकांड के आरोपी सूरज को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. इस हत्याकांड में पति ने पत्नी को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल किया था.

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कोल्लम : कोल्लम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय उथरा हत्याकांड में आरोपी को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को 17 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है.

जिसमें साक्ष्य नष्ट करने के लिए 7 साल और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली वस्तु का इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सूरज को उसकी संपत्ति के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए कोबरा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट ने माना दुर्लभतम मामला

कोल्लम के प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम मनोज ने इसे दुर्लभतम मामले में से एक बताते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि दोषी की उम्र को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. अदालत ने सोमवार को सूरज को दोषी ठहराया था.

केरल राज्य पुलिस ने इस मामले में सटीक जांच की थी और नागपुर व इंदौर में रिपोर्ट किए गए इसी तरह के मामलों का अध्ययन किया था. सभी खामियों को कवर किया था ताकि आरोपी की सजा सुनिश्चित हो सके. उन्होंने इस मामले को साबित करने के लिए एक जीवित कोबरा का उपयोग करके एक डमी परीक्षण भी किया.

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ बताते हुए आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि सूरज को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उथरा की मौत प्राकृतिक रूप से सांप के काटने से हुई थी.

1000 पेज की चार्जशीट

अभियोजन पक्ष ने मामले में आरोपी के रूप में केवल सूरज का उल्लेख किया और मामले को साबित करने के लिए 87 गवाह, 288 दस्तावेज और 40 साक्ष्य सामग्री पेश की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 1000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया था. सूरज पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 326 (किसी को चोट पहुंचाने के लिए हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल), 307 (हत्या का प्रयास) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत आरोप लगाया था.

कैसे की थी पत्नी की हत्या

7 मई 2020 को सांप द्वारा काटे जाने के बाद उथरा मृत पाई गई थी. सूरज ने इसे सांप के काटने से हुई प्राकृतिक मौत के रूप में चित्रित करने की कोशिश की. पुलिस ने मामले की जांच तब शुरू की जब उथरा के माता-पिता ने उनकी बेटी की मौत के पीछे के रहस्य का आरोप लगाते हुए उनसे संपर्क किया. पुलिस को देर से पता चला कि सूरज ने उथरा को मारने के लिए कोबरा का इस्तेमाल किया. उसने मार्च 2020 में एक वाइपर का उपयोग करके उसे मारने का असफल प्रयास किया था.

यह भी पढ़ें-अशरफ से पूछताछ करेंगे पुलिस कमिश्नर, जम्मू धमाकों में भी मिली भूमिका

यूट्यूब से मिले कई साक्ष्य

पुलिस को पता चला था कि सूरज ने उथरा को खत्म कर उसकी संपत्ति छीनने का लक्ष्य रखा था. इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और पुलिस ने दूसरे आरोपी को सरकारी गवाह बना दिया. पुलिस को पता चला कि उथरा को मारने की कोशिश करने से पहले सूरज ने यूट्यूब से बड़े पैमाने पर सांप से जुड़े वीडियो देखे थे.

कोल्लम : कोल्लम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय उथरा हत्याकांड में आरोपी को डबल उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी को 17 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है.

जिसमें साक्ष्य नष्ट करने के लिए 7 साल और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली वस्तु का इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सूरज को उसकी संपत्ति के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए कोबरा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट ने माना दुर्लभतम मामला

कोल्लम के प्रधान सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम मनोज ने इसे दुर्लभतम मामले में से एक बताते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि दोषी की उम्र को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. अदालत ने सोमवार को सूरज को दोषी ठहराया था.

केरल राज्य पुलिस ने इस मामले में सटीक जांच की थी और नागपुर व इंदौर में रिपोर्ट किए गए इसी तरह के मामलों का अध्ययन किया था. सभी खामियों को कवर किया था ताकि आरोपी की सजा सुनिश्चित हो सके. उन्होंने इस मामले को साबित करने के लिए एक जीवित कोबरा का उपयोग करके एक डमी परीक्षण भी किया.

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ बताते हुए आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि सूरज को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उथरा की मौत प्राकृतिक रूप से सांप के काटने से हुई थी.

1000 पेज की चार्जशीट

अभियोजन पक्ष ने मामले में आरोपी के रूप में केवल सूरज का उल्लेख किया और मामले को साबित करने के लिए 87 गवाह, 288 दस्तावेज और 40 साक्ष्य सामग्री पेश की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 1000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया था. सूरज पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 326 (किसी को चोट पहुंचाने के लिए हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल), 307 (हत्या का प्रयास) और 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत आरोप लगाया था.

कैसे की थी पत्नी की हत्या

7 मई 2020 को सांप द्वारा काटे जाने के बाद उथरा मृत पाई गई थी. सूरज ने इसे सांप के काटने से हुई प्राकृतिक मौत के रूप में चित्रित करने की कोशिश की. पुलिस ने मामले की जांच तब शुरू की जब उथरा के माता-पिता ने उनकी बेटी की मौत के पीछे के रहस्य का आरोप लगाते हुए उनसे संपर्क किया. पुलिस को देर से पता चला कि सूरज ने उथरा को मारने के लिए कोबरा का इस्तेमाल किया. उसने मार्च 2020 में एक वाइपर का उपयोग करके उसे मारने का असफल प्रयास किया था.

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यूट्यूब से मिले कई साक्ष्य

पुलिस को पता चला था कि सूरज ने उथरा को खत्म कर उसकी संपत्ति छीनने का लक्ष्य रखा था. इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और पुलिस ने दूसरे आरोपी को सरकारी गवाह बना दिया. पुलिस को पता चला कि उथरा को मारने की कोशिश करने से पहले सूरज ने यूट्यूब से बड़े पैमाने पर सांप से जुड़े वीडियो देखे थे.

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