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केरल: कलामासेरी विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति ने खाड़ी में अच्छी नौकरी छोड़ दी- पुलिस

एर्नाकुलम के कलामासेरी में जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट की जिम्मेदारी लेकर आत्मसमर्पण करने वाले डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं. पुलिस ने बताया कि उसने खाड़ी ने अच्छी सैलरी की नौकरी छोड़ दी थी. पढ़िए पूरी खबर... Explosion in Convention Centre in Kerala, kerala blast, kalamassery kerala.

Dominic Martin
डोमिनिक मार्टिन
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By PTI

Published : Nov 1, 2023, 10:25 AM IST

कोच्चि : केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी में तीन दिन पहले ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान विस्फोट करने की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन के बारे में जांच अधिकारियों ने शानदार दिमाग वाला बताया है. जांच अधिकारियों के मुताबिक मार्टिन ने खाड़ी में एक अच्छी नौकरी छोड़ दी थी.

बता दें कि पुलिस ने सोमवार को औपचारिक रूप से मार्टिन की गिरफ्तारी दर्ज की थी, जिसने रविवार को हुए विस्फोटों के कुछ घंटों बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. मंगलवार को, विशेष जांच दल महत्वपूर्ण सबूतों की तलाश में मार्टिन को यहां अलुवा के पास अथानी स्थित उसके आवास पर ले गया था, जहां विस्फोटक उपकरणों को इकट्ठा किए जाने का संदेह था. मार्टिन ने कई घंटों की पूछताछ के दौरान बताया कि उसने उन सामग्रियों का उपयोग किया जिनके बारे में उसने दावा किया था कि विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था. गौरतलब है कि विस्फोट में तीन लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब मार्टिन ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया तो उसने खरीदी गई सामग्रियों के बिल पेश किए. इससे उसके खिलाफ मामला और मजबूत हो गया.

उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विस्फोटक के निर्माण से जुड़े पेट्रोल खरीद के बिल भी शामिल थे. हालांकि विदेश में अच्छी सैलरी पर काम को छोड़ने वाले मार्टिन के फैसले से अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है. हालांकि पुलिस ने मार्टिन की इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी दक्षता पर भी ध्यान दिया है. वहीं पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चेहरे को ढकने वाला मास्क पहने मार्टिन को मंगलवार को अदालत में पेश किया था. इस बारे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परीक्षण पहचान परेड के लिए आज एक आवेदन जमा किया जाएगा. वहीं अदालत द्वारा कई बार कानूनी सहायता की पेशकश किए जाने के बावजूद, मार्टिन ने खुद का प्रतिनिधित्व करने पर जोर दिया. उसने वित्तीय कठिनाइयों की किसी भी धारणा को दूर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह उनकी पसंद है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अलावा यूएपीए की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं.

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कोच्चि : केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी में तीन दिन पहले ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान विस्फोट करने की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन के बारे में जांच अधिकारियों ने शानदार दिमाग वाला बताया है. जांच अधिकारियों के मुताबिक मार्टिन ने खाड़ी में एक अच्छी नौकरी छोड़ दी थी.

बता दें कि पुलिस ने सोमवार को औपचारिक रूप से मार्टिन की गिरफ्तारी दर्ज की थी, जिसने रविवार को हुए विस्फोटों के कुछ घंटों बाद आत्मसमर्पण कर दिया था. मंगलवार को, विशेष जांच दल महत्वपूर्ण सबूतों की तलाश में मार्टिन को यहां अलुवा के पास अथानी स्थित उसके आवास पर ले गया था, जहां विस्फोटक उपकरणों को इकट्ठा किए जाने का संदेह था. मार्टिन ने कई घंटों की पूछताछ के दौरान बताया कि उसने उन सामग्रियों का उपयोग किया जिनके बारे में उसने दावा किया था कि विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था. गौरतलब है कि विस्फोट में तीन लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, जब मार्टिन ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया तो उसने खरीदी गई सामग्रियों के बिल पेश किए. इससे उसके खिलाफ मामला और मजबूत हो गया.

उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विस्फोटक के निर्माण से जुड़े पेट्रोल खरीद के बिल भी शामिल थे. हालांकि विदेश में अच्छी सैलरी पर काम को छोड़ने वाले मार्टिन के फैसले से अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है. हालांकि पुलिस ने मार्टिन की इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी दक्षता पर भी ध्यान दिया है. वहीं पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चेहरे को ढकने वाला मास्क पहने मार्टिन को मंगलवार को अदालत में पेश किया था. इस बारे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परीक्षण पहचान परेड के लिए आज एक आवेदन जमा किया जाएगा. वहीं अदालत द्वारा कई बार कानूनी सहायता की पेशकश किए जाने के बावजूद, मार्टिन ने खुद का प्रतिनिधित्व करने पर जोर दिया. उसने वित्तीय कठिनाइयों की किसी भी धारणा को दूर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यह उनकी पसंद है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के अलावा यूएपीए की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं.

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