ETV Bharat / bharat

देशमुख मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी को समन, महाराष्ट्र सरकार ने किया हाई कोर्ट का रुख

सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को एक रिट याचिका दायर की और बुधवार को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोतवाल की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई. हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है.

सीबीआई समन
सीबीआई समन
author img

By

Published : Oct 13, 2021, 2:40 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख मामले में सीबीआई द्वारा राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे को समन किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. बता दें कि सीबीआई ने बीते दिनों महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन जारी किया था.

सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को एक रिट याचिका दायर की और बुधवार को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोतवाल की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई.

हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है.

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को समन जारी किया था. जिसमें पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर एनसीपी नेता देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दोनों शीर्ष अधिकारियों को इस सप्ताह पेश होने के लिए कहा गया था.

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस साल मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप और कदाचार के आरोप लगाए थे.

इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच की. इस साल अप्रैल में केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें- देशमुख मामला : सीबीआई ने महाराष्ट्र के डीजीपी व मुख्य सचिव को किया तलब

परमबीर सिंह के आरोपों के चलते अप्रैल में देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है.

(पीटीआई)

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख मामले में सीबीआई द्वारा राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे को समन किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. बता दें कि सीबीआई ने बीते दिनों महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन जारी किया था.

सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को एक रिट याचिका दायर की और बुधवार को जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एसवी कोतवाल की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई.

हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की है.

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को समन जारी किया था. जिसमें पुलिस के तबादलों और पोस्टिंग में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर एनसीपी नेता देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दोनों शीर्ष अधिकारियों को इस सप्ताह पेश होने के लिए कहा गया था.

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस साल मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप और कदाचार के आरोप लगाए थे.

इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने देशमुख पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच की. इस साल अप्रैल में केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें- देशमुख मामला : सीबीआई ने महाराष्ट्र के डीजीपी व मुख्य सचिव को किया तलब

परमबीर सिंह के आरोपों के चलते अप्रैल में देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है.

(पीटीआई)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.