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अदालत ने क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी - मद्रास उच्च न्यायालय की सलाह

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह पर तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख से एक पखवाड़े के भीतर जवाब देने को कहा है.

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मद्रास उच्च न्यायालय
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Published : Dec 1, 2021, 10:51 PM IST

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह पर तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख से एक पखवाड़े के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने कांचीपुरम में स्थित दो रीक्रिएशनल क्लबों की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को अंतरित आदेश पारित करते हुए उक्त सलाह दी है.

याचिका में उन्होंने अपने क्लबों के रोजमर्रा के कामकाज में पुलिस की दखलअंदाजी को रोकने का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सभी नियमों का उचित तरीके से पालन करते हैं, इसलिए पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस अलग-अलग तरीके की शिकायतों के नाम पर उन्हें परेशान करती रहती है.

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के क्लबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह पर तमिलनाडु के पुलिस प्रमुख से एक पखवाड़े के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने कांचीपुरम में स्थित दो रीक्रिएशनल क्लबों की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को अंतरित आदेश पारित करते हुए उक्त सलाह दी है.

याचिका में उन्होंने अपने क्लबों के रोजमर्रा के कामकाज में पुलिस की दखलअंदाजी को रोकने का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सभी नियमों का उचित तरीके से पालन करते हैं, इसलिए पुलिस हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस अलग-अलग तरीके की शिकायतों के नाम पर उन्हें परेशान करती रहती है.

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(पीटीआई-भाषा)

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