लखनऊ: मुसलमानों पर अत्याचार के भड़काऊ मैसेज भेजकर युवकों को गुमराह करने इत्यादि आरोपों में वाराणसी से गिरफ़्तार किए गए पीएफ़आई के सदस्यों परवेज़ अहमद और रईस अहमद को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिये जाने का आदेश एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने दिया है. एटीएस आरोपियों को 11 मई की सुबह दस बजे से 18 मई की शाम पांच बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेगी.
इसके पहले मामले के विवेचक विपिन कुमार राय ने आरोपी रईस और परवेज़ को सात दिन की रिमांड पर दिये जाने की मांग वाली अर्ज़ी देकर बताया की वाराणसी के रहने वाले दोनों आरोपी पीएफ़आई के सक्रिय सदस्य हैं और पीएफ़आई के प्रतिबंधित होने के बाद लुकछिपकर एसडीपीआई संगठन की आड़ में मीटिंग करके लोगो को जोड़ने का काम कर रहे हैं. दोनों आरोपी स्थान बदलकर और छिप कर रह रहे थे. बताया गया कि रईस अहमद अंसारी को पीएफ़आई का ज़िलाध्यक्ष बनाया गया था जिसका पूरा काम परवेज अहमद देखता था, वही पीएफ़आई लोगों को स्कॉलरशिप के ज़रिए आर्थिक मदद और शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी.
आरोपियों को रिमांड पर देने की मांग करते हुए कहा गया कि आरोपियों के मोबाइल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर डाटा एक्सट्रैक्शन करवाकर जो साक्ष्य मिलेंगे, उनके संबंध में पूछताछ की जानी है, साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर उनके मोबाइल, पीएफ़आई से संबंधित पेन ड्राइव, पम्पलेट्स की बरामदगी करनी है. आगे कहा गया कि आरोपियों के बैंक खाते का विश्लेषण करके पूछताछ करने के साथ ही पीएफ़आई की मीटिंग से संबंधित स्थान को चिन्हित करने व संगठन से संबंधित लखनऊ, दिल्ली, केरल व अन्य राज्यों के सक्रिय सदस्यों की शिनाख्त की जानी है.
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