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नाबालिग से गैंगरेप करने के दोषी पांच लोगों को आजीवन कारावास

कर्नाटक के बेलगावी में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश मंजप्पा हनुमनथप्पा अन्नयनवर ने सभी पांच लोगों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच लाख रुपये के जुर्माना की घोषणा की.

gang rape of a minor
नाबालिग से सामूहिक बलात्कार
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Published : Nov 13, 2020, 5:32 PM IST

बेलगावी (कर्नाटक) : बेलगावी के तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने फरवरी 2017 में बेलगावी के बाहरी इलाके में मुथ्यानत्ती में एक पहाड़ी पर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों की पहचान मुथनहट्टी निवासी संजू सिद्दप्पा दद्दी (24), मुथनहट्टी निवासी सुरेश भरमप्पा बेलागवी (24), मुथनहट्टी निवासी सुनील लगामप्पा डुममगोल (21, हुक्केरी तालुक के मंगुट्टी के निवासी महेश बड़प्पा शिवांगोल (23) और बेलीहंगल निवासी सोमशेखर दारुन्देशर दारुन्देशर दुरंधेश के रूप में हुई.

पांच को आजीवन कारावास

न्यायाधीश मंजप्पा हनुमनथप्पा अन्नयनवर ने सभी पांच लोगों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच लाख रुपये के जुर्माना की घोषणा की.

मामले का विवरण
बेलगावी जिले की एक नाबालिग लड़की, जो हॉस्टल में रह रही थी, 15 फरवरी, 2017 को बाइक पर अपने दोस्त के साथ मुथ्यानत्ती पहाड़ी पर गई थी. दोषियों ने उसके दोस्त को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और अपने सेल फोन पर इसे फिल्माया था. बाद में उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़िता और उसके दोस्त के सेल फोन को भी दोषी ले गए और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को लौटाने के लिए 20,000 रुपये की मांग की. जांच अधिकारी रमेश द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई. अदालत ने 33 गवाहों के बयान के बाद आजीवन कारावास का फैसले सुनाया.

बेलगावी (कर्नाटक) : बेलगावी के तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने फरवरी 2017 में बेलगावी के बाहरी इलाके में मुथ्यानत्ती में एक पहाड़ी पर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों की पहचान मुथनहट्टी निवासी संजू सिद्दप्पा दद्दी (24), मुथनहट्टी निवासी सुरेश भरमप्पा बेलागवी (24), मुथनहट्टी निवासी सुनील लगामप्पा डुममगोल (21, हुक्केरी तालुक के मंगुट्टी के निवासी महेश बड़प्पा शिवांगोल (23) और बेलीहंगल निवासी सोमशेखर दारुन्देशर दारुन्देशर दुरंधेश के रूप में हुई.

पांच को आजीवन कारावास

न्यायाधीश मंजप्पा हनुमनथप्पा अन्नयनवर ने सभी पांच लोगों के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच लाख रुपये के जुर्माना की घोषणा की.

मामले का विवरण
बेलगावी जिले की एक नाबालिग लड़की, जो हॉस्टल में रह रही थी, 15 फरवरी, 2017 को बाइक पर अपने दोस्त के साथ मुथ्यानत्ती पहाड़ी पर गई थी. दोषियों ने उसके दोस्त को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और अपने सेल फोन पर इसे फिल्माया था. बाद में उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़िता और उसके दोस्त के सेल फोन को भी दोषी ले गए और रिकॉर्ड किए गए वीडियो को लौटाने के लिए 20,000 रुपये की मांग की. जांच अधिकारी रमेश द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत की गई. अदालत ने 33 गवाहों के बयान के बाद आजीवन कारावास का फैसले सुनाया.

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