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तेलंगाना : 39 दिनों के बाद सामान्य हुआ जनजीवन, मास्क नहीं लगाने पर देना होगा ₹1000 जुर्माना

तेलंगाना को 39 दिनों के बाद अनलॉक कर दिया गया है. सरकार ने अनलॉक के आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिन्हें लॉकडाउन लागू होने से पहले अनुमति दी गई थी.

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Published : Jun 20, 2021, 6:44 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना में 39 दिनों के बाद रविवार से सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा लिया है. सरकार ने अनलॉक के आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिन्हें लॉकडाउन लागू होने से पहले अनुमति दी गई थी. अनलॉक का पूरा असर सोमवार से देखने को मिलेगा, जब सरकारी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ फिर से खुलेंगे.

महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में
राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को अपनी बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया. राज्य में कोविड -19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में भारी कमी आई है और महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है. इसने सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य में तालाबंदी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया गया है.

यह कहते हुए कि लोगों के लाभ के लिए निर्णय लिया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आजीविका को और नुकसान ना हो, कैबिनेट ने लोगों के समर्थन और सहयोग की मांग की है. यह भी स्पष्ट किया गया कि लॉकडाउन को हटाने से लापरवाह व्यवहार नहीं होना चाहिए.

मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अनलॉक के सरकारी आदेश जारी किए. सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के साधनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. व्यक्तियों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी.

सभी दुकानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शारीरिक गड़बड़ी, स्वच्छता आदि के संबंध में सभी कोविड मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए. इन मानदंडों का पालन करने में विफलता संबंधित अधिनियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी आदेशों के तहत कार्रवाई को आकर्षित करेगी.

सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति
सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. 1 जुलाई से फिर से सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं. राज्य में 12 मई को कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन की गई थी. लोगों को आवश्यक सामान खरीदने में सक्षम बनाने के लिए शुरू में केवल चार घंटे की छूट दी गई थी. इसके बाद, छूट के घंटे को आठ घंटे और बाद में 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया था. शनिवार को, तेलंगाना में 1,362 नए कोविड मामले और 10 मौतें दर्ज किये गये.

(आईएएनएस)

हैदराबाद : तेलंगाना में 39 दिनों के बाद रविवार से सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा लिया है. सरकार ने अनलॉक के आदेश जारी किए हैं, जिसमें उन सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिन्हें लॉकडाउन लागू होने से पहले अनुमति दी गई थी. अनलॉक का पूरा असर सोमवार से देखने को मिलेगा, जब सरकारी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ फिर से खुलेंगे.

महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में
राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को अपनी बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया. राज्य में कोविड -19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में भारी कमी आई है और महामारी की स्थिति अब नियंत्रण में है. इसने सभी विभागों के अधिकारियों को राज्य में तालाबंदी के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया गया है.

यह कहते हुए कि लोगों के लाभ के लिए निर्णय लिया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आजीविका को और नुकसान ना हो, कैबिनेट ने लोगों के समर्थन और सहयोग की मांग की है. यह भी स्पष्ट किया गया कि लॉकडाउन को हटाने से लापरवाह व्यवहार नहीं होना चाहिए.

मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अनलॉक के सरकारी आदेश जारी किए. सरकारी आदेश (जीओ) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के साधनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. व्यक्तियों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी.

सभी दुकानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शारीरिक गड़बड़ी, स्वच्छता आदि के संबंध में सभी कोविड मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए. इन मानदंडों का पालन करने में विफलता संबंधित अधिनियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी आदेशों के तहत कार्रवाई को आकर्षित करेगी.

सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति
सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. 1 जुलाई से फिर से सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं. राज्य में 12 मई को कोविड -19 मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन की गई थी. लोगों को आवश्यक सामान खरीदने में सक्षम बनाने के लिए शुरू में केवल चार घंटे की छूट दी गई थी. इसके बाद, छूट के घंटे को आठ घंटे और बाद में 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया था. शनिवार को, तेलंगाना में 1,362 नए कोविड मामले और 10 मौतें दर्ज किये गये.

(आईएएनएस)

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