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दिल्ली में अब केजरीवाल नहीं उप राज्यपाल होंगे 'बॉस'

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है.

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Published : Apr 28, 2021, 10:20 AM IST

Updated : Apr 28, 2021, 12:37 PM IST

National Capital Territory of Delhi Amendment Act
नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लागू कर दिया गया है. जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है.

  • Central Government appoints 27 April 2021 as the date on which provisions of Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021 shall come into force: Ministry of Home Affairs

    — ANI (@ANI) April 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी.

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है.

उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था. लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च- को इसको मंजूरी दी थी. जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन' करार दिया था.

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को लागू कर दिया गया है. जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है.

  • Central Government appoints 27 April 2021 as the date on which provisions of Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021 shall come into force: Ministry of Home Affairs

    — ANI (@ANI) April 28, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. नए कानून के मुताबिक , दिल्ली सरकार का मतलब 'उपराज्यपाल' होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी.

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है.

उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था. लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्य सभा ने 24 मार्च- को इसको मंजूरी दी थी. जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन' करार दिया था.

Last Updated : Apr 28, 2021, 12:37 PM IST
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