लखनऊ : सड़क हो या सरकारी भूमि, उस पर अवैध रूप से कब्जा करके धार्मिक निर्माण करने पर रोक लगाने और यदि निर्माण हो गया है, तो उसे हटाने के लिए योगी सरकार कानून लाने जा रही है. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई निर्णयों का उदाहरण प्रस्तुत किया है.
निर्माण हटाने और रोकने के लिए होगा प्रावधान
चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने ऐसे चित्र भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाए हैं, जिसमें धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है. इन निर्माणों से कहीं पर आवागमन बाधित हो रहा है या फिर सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. इसी को आधार बनाकर उन्होंने नया कानून बनाए जाने की सिफारिश की है.
जस्टिस मित्तल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि निर्माण हटाने के लिए और रोकने के लिए कानून में पहले से प्रावधान है, लेकिन निर्माण करने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है. ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि प्रदेश में इस तरह का कानून बने जिससे इस पर रोक लगाई जा सके.
कानून में होगा दंड का प्रावधान
उन्होंने कहा कि जब कहीं भी धार्मिक स्थल का निर्माण कोई करेगा तो उसके खिलाफ इस प्रस्तावित नए कानून में दंड का प्रावधान भी किया गया है. आपको बता दें पिछले दिनों योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों को एक दिशा निर्देश जारी किया था.
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आदेश में यह कहा गया था कि सड़कों पर या उसके किनारे धर्म के नाम पर निर्माण किया गया है तो उसे हटाया जाए. ऐसे में राज्य विधि आयोग की यह रिपोर्ट काफी अहम मानी जा रही है.