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केयूजेडब्लू ने कप्पन के लिए सुप्रीम कोर्ट से पांच दिन की अंतरिम जमानत मांगी - केरल के पत्रकार कप्पन

90 वर्षीय मां की बेटे से मिलने की इच्छा पर केरल यूनियन फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूजेडब्लू) ने सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन के लिए पांच दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Feb 4, 2021, 4:58 PM IST

नई दिल्ली : केरल यूनियन फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूजेडब्लू) ने सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन के लिए पांच दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है, क्योंकि उनकी 90 वर्षीय मां की अपने बेटे से मिलने की अंतिम इच्छा है.

इससे पहले कप्पन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान इसका हवाला दिया था, जिस पर सीजेआई की अगुआई वाली पीठ ने सहमति जताई थी और जेल से वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई थी. लेकिन मां के गंभीर होने के कारण दोनों की बातचीत नहीं हो सकी थी.

केयूजेडब्लू ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनकी मां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है. कप्पन को यूपी के हाथरस में अवयस्क बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कवरेज के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ेंः दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ FIR दर्ज की

तब से वह गैरकानूनी गतिविधि संरक्षण अधिनियम, (UAPA) के तहत जेल में बंद है. यूपी सरकार के अनुसार, कप्पन ने अपने संगठन के बारे में झूठ बोला था, अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से धन प्राप्त किया और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था. वहीं दावों का खंडन करते हुए कप्पन ने अदालत को बताया था कि उसे यातनाएं दी जा रही थीं, थप्पड़ मारे गए और लाठियों से पीटा गया. शीर्ष अदालत में अंतिम सुनवाई में उनका मामला स्थगित कर दिया गया.

नई दिल्ली : केरल यूनियन फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केयूजेडब्लू) ने सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद सिद्दीकी कप्पन के लिए पांच दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है, क्योंकि उनकी 90 वर्षीय मां की अपने बेटे से मिलने की अंतिम इच्छा है.

इससे पहले कप्पन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान इसका हवाला दिया था, जिस पर सीजेआई की अगुआई वाली पीठ ने सहमति जताई थी और जेल से वीडियो कॉल की व्यवस्था की गई थी. लेकिन मां के गंभीर होने के कारण दोनों की बातचीत नहीं हो सकी थी.

केयूजेडब्लू ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनकी मां का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है. कप्पन को यूपी के हाथरस में अवयस्क बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कवरेज के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

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तब से वह गैरकानूनी गतिविधि संरक्षण अधिनियम, (UAPA) के तहत जेल में बंद है. यूपी सरकार के अनुसार, कप्पन ने अपने संगठन के बारे में झूठ बोला था, अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से धन प्राप्त किया और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था. वहीं दावों का खंडन करते हुए कप्पन ने अदालत को बताया था कि उसे यातनाएं दी जा रही थीं, थप्पड़ मारे गए और लाठियों से पीटा गया. शीर्ष अदालत में अंतिम सुनवाई में उनका मामला स्थगित कर दिया गया.

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