एर्नाकुलम : केरल हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए जाने के विरुद्ध दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा नीत एनडीए के तीन उम्मीदवारों ने केरल हाई कोर्ट में याचिक दायर की थी.
हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. अदालत ने कहा कि अगर कोई शिकायत है, तो चुनाव के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी अधिकार निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में आ जाते हैं.
इससे पहले रविवार को केरल हाई कोर्ट ने एनडीए के उम्मीदवारों की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से को जवाब मांगा था. न्यायमूर्ति एन नगरेश ने आयोग को सोमवार को अपना जवाबी हलफनामा सौंपने के निर्देश दिए थे.
रविवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित हो गई है, इसलिए अदालत का हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं है.
भाजपा के कन्नूर जिले के अध्यक्ष एन हरिदास कन्नूर जिले में थालासेरी से प्रत्याशी थे, जबकि पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निवेदिता त्रिशूर जिले में गुरुवयूर से प्रत्याशी थीं.
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हरिदास और निवेदिता ने अदालत में कहा था कि उनके नामांकन पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके कागजात पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. उन्होंने दलील दी थी कि उनके संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें समय देना चाहिए था.