ETV Bharat / bharat

हड़ताल पर होने के बावजूद वेतन लेने वालों से वसूली करे सरकार : हाई कोर्ट - कर्मचारियों पर कार्रवाई

हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के आधार पर पूरा वेतन दिए जाने पर केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आदेश सरकार को दिया है. दो महीने के अंदर उनसे दिए गए वेतन की वसूली करने को कहा है.

केरल हाई कोर्ट
केरल हाई कोर्ट
author img

By

Published : Feb 2, 2021, 6:06 PM IST

एर्नाकुलम : केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को वेतन देने पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वेतन आवंटित किया गया था.

दरअसल 8 और 9 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था. केरल में भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए थे. बाद में इन कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश का आवेदन दे दिया, जिस आधार पर सरकार की ओर से उन दो दिनों का वेतन स्वीकृत कर दिया गया.

जनहित याचिका पर फैसला

हड़ताली कर्मचारियों के इस तरह वेतन आवंटन के खिलाफ अलाप्पुझा के रहने वाले पूर्व सरकारी अधिकारी जी. बालगोपाल ने याचिका दायर की. बालगोपाल ने सवाल उठाए कि हड़ताल पर रहने वालों को इस तरह वेतन कैसे दिया जा सकता है?

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया कि दो महीने के भीतर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर सरकार कार्रवाई करे.

पढ़ें- माता-पिता की हिरासत से रिहा करने का मामला वापस केरल हाई कोर्ट को लौटाया

अगर हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को वेतन दिया गया है तो उनसे उन दो दिनों का वेतन वसूल किया जाए. साथ ही पूरी जानकारी कोर्ट में देने को कहा.

एर्नाकुलम : केरल हाई कोर्ट ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को वेतन देने पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वेतन आवंटित किया गया था.

दरअसल 8 और 9 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था. केरल में भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए थे. बाद में इन कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश का आवेदन दे दिया, जिस आधार पर सरकार की ओर से उन दो दिनों का वेतन स्वीकृत कर दिया गया.

जनहित याचिका पर फैसला

हड़ताली कर्मचारियों के इस तरह वेतन आवंटन के खिलाफ अलाप्पुझा के रहने वाले पूर्व सरकारी अधिकारी जी. बालगोपाल ने याचिका दायर की. बालगोपाल ने सवाल उठाए कि हड़ताल पर रहने वालों को इस तरह वेतन कैसे दिया जा सकता है?

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया कि दो महीने के भीतर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर सरकार कार्रवाई करे.

पढ़ें- माता-पिता की हिरासत से रिहा करने का मामला वापस केरल हाई कोर्ट को लौटाया

अगर हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को वेतन दिया गया है तो उनसे उन दो दिनों का वेतन वसूल किया जाए. साथ ही पूरी जानकारी कोर्ट में देने को कहा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.