कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala HC) ने राज्य भर में 42,000 से अधिक ध्वज स्तंभों की संख्या पर चिंता एवं हैरानी जताते हुए वाम सरकार से कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रत्येक लागू कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. इसमें उनकी राजनीतिक संबद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाए.
उच्च न्यायालय ने मुद्दे पर गौर करते हुए गत एक नवंबर के अपने अंतरिम आदेश को दोहराया. उन्होंने कहा कि राज्य में कोई और अवैध ध्वज स्तंभ नहीं लगाया जाना चाहिए.
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि अवैध ध्वज स्तंभ लगाने के खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्देश और अधिकतम जुर्माने सहित इसके परिणामी दंड का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग कानून के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, उन्हें ध्वज स्तंभ हटाने का एक मौका मिल सके.
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उच्च न्यायालय ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जो प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कदम उठाने से पहले ध्वज स्तंभ हटा देते हैं.
(पीटीआई-भाषा)