तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आईएएस श्रीराम वेंकटरमन को 2019 में एक सड़क दुर्घटना के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था. इस हादसे में पत्रकार केएम बशीर की मौत हो गई थी.
-
Kerala Govt approaches the Kerala High Court against the lower court's order of dropping the charge of murder framed against IAS officer Sriram Venkitaraman, who has been charge-sheeted for causing the death of a journalist in a drunk and drive case in 2019. pic.twitter.com/kQA9heqb3b
— ANI (@ANI) November 23, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Kerala Govt approaches the Kerala High Court against the lower court's order of dropping the charge of murder framed against IAS officer Sriram Venkitaraman, who has been charge-sheeted for causing the death of a journalist in a drunk and drive case in 2019. pic.twitter.com/kQA9heqb3b
— ANI (@ANI) November 23, 2022Kerala Govt approaches the Kerala High Court against the lower court's order of dropping the charge of murder framed against IAS officer Sriram Venkitaraman, who has been charge-sheeted for causing the death of a journalist in a drunk and drive case in 2019. pic.twitter.com/kQA9heqb3b
— ANI (@ANI) November 23, 2022
सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया कि श्रीराम वेंकटरमन ने पत्रकार को मारने के इरादे से वाहन नहीं चलाया. यह अधिकारी का लापरवाही भरा कार्य था. सरकार ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद, उन्हें तिरुवनंतपुरम के जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्होंने सबूत नष्ट करने की दृष्टि से इलाज में देरी करने के सभी प्रयास किए थे. आरोपी ने जानबूझकर रक्त में अल्कोहल की मात्रा को पतला करने के लिए रक्त के नमूने एकत्र करने में देरी की. अस्पताल के डॉक्टर के बयान से पता चला कि आरोपी ने शराब पीकर वाहन चलाया और उसने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाया.