बेंगलुरु : बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ा बयान देने के बाद सफाई देने के बावजूद खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी घिरते जा रहे हैं. कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने भी कहा है कि उनका बयान अप्रत्याशित था, जिसे अनसुना कर दिया गया था.
खाद्य और आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने रविवार को कहा था कि दो पहिया वाहन, टीवी, फ्रिज या पांच एकड़ से ज्यादा जमीन के स्वामित्व वाले बीपीएल राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक इसे वापस करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें. मामला तूल पकड़ने लगा तो सोमवार को सफाई दी कि बीपीएल मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले से ये प्रावधान लागू है.
मामले को लेकर कांग्रेस ने तो भाजपा पर सवाल उठाए ही, शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार और सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर ने भी कहा कि उनका बयान अनसुना कर दिया गया था. सुरेश कुमार ने कहा, 'फ्रिज, टीवी और दोपहिया वाहन बीपीएल राशन कार्ड का मापदंड नहीं हो सकते. यह अमानवीय है. हर गरीब के पास ये चीजें हैं.'
खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में राशन कार्डों की कुल संख्या 1,47,89,364 है. अंत्योदय अन्न योजना के तहत 10,91,509 कार्ड हैं, जबकि पीएचएच में 1,16,92,175 कार्ड हैं। इन दो कार्डों को बीपीएल कार्ड माना जाता है. एपीएल राशन कार्ड की संख्या 20,05,680 है.
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ये बीपीएल कार्ड के पात्र नहीं
- 2017 के संशोधित मानदंडों के अनुसार सरकार या सरकारी अनुदान या सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियों / बोर्डों, निगमों, आयकर, वैट और व्यावसायिक करदाताओं के सभी स्थायी कर्मचारी बीपीएल कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं.
- जिन परिवारों के पास ग्रामीण क्षेत्र में तीन हेक्टेयर शुष्क है या संचित भूमि है. या शहरी क्षेत्र में एक हजार वर्गफुट का मकान है, वह बीपीएल कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं.
- जिन परिवारों में चार-पहिया वाहन है वह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं. हां अगर जीविकोपार्जन के लिए किसी ने एक वाहन रखा है जैसे ट्रैक्टर, मैक्सी-टैक्सी, टैक्सी आदि तो वह अपात्रों की श्रेणी में नहीं आता.
- 2017 के संशोधित मानक के अनुसार, वे परिवार जो हर महीने 150 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये है वे राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं.