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आय से अधिक संपत्ति का मामला: कर्नाटक कैबिनेट का फैसला, डिप्टी सीएम शिवकुमार की सीबीआई जांच का आदेश वापस लिया - सीबीआई जांच का आदेश वापस लिया

आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का फैसला राज्य सरकार ने वापस ले लिया है. कर्नाटक कैबिनेट ने इस संबंध में गुरुवार को फैसला लिया. Disproportionate assets case, DK Shivakumar, Karnataka cabinet, withdraw CBI probe against DK Shivakumar. Karnataka cabinet decided withdraw CBI probe, withdraw CBI probe

DCM DK Shivakumar
डिप्टी सीएम शिवकुमार
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 23, 2023, 10:31 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप मामले में सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले पिछली बीजेपी सरकार के आदेश को वापस लेने का फैसला किया गया है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. इस कैबिनेट बैठक से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार नदारद रहे. वर्तमान में उच्च न्यायालय डीके शिवकुमार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें भाजपा सरकार के सीबीआई जांच की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

उच्च न्यायालय ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए इसे 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. शिवकुमार ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी.

2 अगस्त 2017 को आयकर विभाग ने दिल्ली समेत डीके शिवकुमार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी ली थी. आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में मामला दर्ज किाय. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

इसके आधार पर शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था. बाद में 9 सितंबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय के पत्र के आधार पर राज्य में तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सीबीआई को भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच करने की अनुमति दी थी. 25 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच का जिम्मा सौंपा था.

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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में गुरुवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. इस कैबिनेट बैठक से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार नदारद रहे. वर्तमान में उच्च न्यायालय डीके शिवकुमार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें भाजपा सरकार के सीबीआई जांच की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई है.

उच्च न्यायालय ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए इसे 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. शिवकुमार ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी.

2 अगस्त 2017 को आयकर विभाग ने दिल्ली समेत डीके शिवकुमार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी ली थी. आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में मामला दर्ज किाय. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

इसके आधार पर शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था. बाद में 9 सितंबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय के पत्र के आधार पर राज्य में तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सीबीआई को भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच करने की अनुमति दी थी. 25 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच का जिम्मा सौंपा था.

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