ETV Bharat / bharat

Journalist protection law: छत्तीसगढ़ विधानसभा से पत्रकार सुरक्षा बिल पास, पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा बिल भी पारित - पत्रकार सुरक्षा कानून

छत्तीसगढ़ विधानसभा से पत्रकार सुरक्षा बिल पारित हो गया है. इस मौके को सीएम भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक बताया है. सीएम ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे निभा दिया. Chhattisgarh Media Personnel Security Bill 2023

Chhattisgarh Media Personnel Security Bill
छत्तीसगढ़ विधानसभा से पत्रकार सुरक्षा बिल पास
author img

By

Published : Mar 22, 2023, 9:35 PM IST

Updated : Mar 23, 2023, 12:27 AM IST

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक पर बोले सीएम

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को बड़ी सौगात देते हुए पत्रकार सुरक्षा बिल विधानसभा से पास करा दिया है. इस बिल के तहत अब पत्रकारों को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा मिलेगी. सीएम ने इस कार्य को अपनी सरकार का ऐतिहासिक कार्य बताया है.

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक सदन से पास: छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सदन से उस वक्त पास हुआ. जब विपक्ष चर्चा से वॉक आउट कर गया. सदन में पास होने के बाद अब यह विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा. तब यह कानून बनेगा. इस कानून के तहत अब छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों में बढ़ावा मिलेगा.

पत्रकार सुरक्षा कानून से पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा: पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत अब पत्रकारों पर एफआईआर से पहले पुलिस और जांच एजेंसियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा. इसके अलावा पत्रकारों पर धमकी या हिंसा के मामले में पुलिस आरोपी पक्ष पर कार्रवाई कर सकेगी. कई बार पत्रकारों की खबर से नाराज होकर दूसरा पक्ष पुलिस में शिकायत कर देता है. अब इस तरह के आरोपों में पुलिस को पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत काम करना होगा.

सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा बिल पर यही ये बात: सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि" आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए काफी यादगार दिन रहा है. आज के दिन पत्रकार सुरक्षा बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. पत्रकार बंधु कई बार जान जोखिम में डालकर काम करते हैं. इस कानून के तहत पत्रकारों को प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी. विपक्ष ने इस विधेयक को टालने का काम किया. इस चर्चा में वह शामिल नहीं हुए. ये काफी दुर्भाग्यजनक है. पत्रकारों सुरक्षा के लिए 6 कमेटी बनेगी. जो जांच करेगी. छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है. हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है.लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है"

ये भी पढ़ें: Bhupesh cabinet decision : छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को मिला सुरक्षा कानून

विधायकों के भत्ते और वेतन से जुड़ा विधेयक पारित: बजट सत्र में विधायकों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक भी पास हो गया है, इस बिल में राज्य के पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते को बढ़ाने का प्रावधान है. पूर्व विधायकों की पेंशन राशि को 35 हजार से बढ़ाकर 58,300 रुपये तक किया गया है.

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक पर बोले सीएम

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा. बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को बड़ी सौगात देते हुए पत्रकार सुरक्षा बिल विधानसभा से पास करा दिया है. इस बिल के तहत अब पत्रकारों को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा मिलेगी. सीएम ने इस कार्य को अपनी सरकार का ऐतिहासिक कार्य बताया है.

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक सदन से पास: छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सदन से उस वक्त पास हुआ. जब विपक्ष चर्चा से वॉक आउट कर गया. सदन में पास होने के बाद अब यह विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा. तब यह कानून बनेगा. इस कानून के तहत अब छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों में बढ़ावा मिलेगा.

पत्रकार सुरक्षा कानून से पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा: पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत अब पत्रकारों पर एफआईआर से पहले पुलिस और जांच एजेंसियों को कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा. इसके अलावा पत्रकारों पर धमकी या हिंसा के मामले में पुलिस आरोपी पक्ष पर कार्रवाई कर सकेगी. कई बार पत्रकारों की खबर से नाराज होकर दूसरा पक्ष पुलिस में शिकायत कर देता है. अब इस तरह के आरोपों में पुलिस को पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत काम करना होगा.

सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा बिल पर यही ये बात: सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि" आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए काफी यादगार दिन रहा है. आज के दिन पत्रकार सुरक्षा बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. पत्रकार बंधु कई बार जान जोखिम में डालकर काम करते हैं. इस कानून के तहत पत्रकारों को प्रदेश में सुरक्षा मिलेगी. विपक्ष ने इस विधेयक को टालने का काम किया. इस चर्चा में वह शामिल नहीं हुए. ये काफी दुर्भाग्यजनक है. पत्रकारों सुरक्षा के लिए 6 कमेटी बनेगी. जो जांच करेगी. छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है. हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है.लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है"

ये भी पढ़ें: Bhupesh cabinet decision : छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को मिला सुरक्षा कानून

विधायकों के भत्ते और वेतन से जुड़ा विधेयक पारित: बजट सत्र में विधायकों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक भी पास हो गया है, इस बिल में राज्य के पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते को बढ़ाने का प्रावधान है. पूर्व विधायकों की पेंशन राशि को 35 हजार से बढ़ाकर 58,300 रुपये तक किया गया है.

Last Updated : Mar 23, 2023, 12:27 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.