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भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाक को सुनाई खरी-खरी - भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी

भारत ने पाकिस्तान में मृत्युदंड का सामना कर रहे भारतीय कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल रहने पर गुरुवार को पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में जाधव मामले में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया.

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Published : Jan 28, 2021, 10:43 PM IST

नई दिल्ली : भारत ने पाकिस्तान में मृत्युदंड का सामना कर रहे भारतीय कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल रहने के लिए गुरुवार को पाकिस्तान की खिंचाई की. विदेश मंत्रालय के (एमईए) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा माहौल बनाने में नाकाम रही, जिसके तहत कुलभूषण जाधव के खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने की आवश्यकता है जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों के प्रावधान के साथ-साथ उसे बिना शर्त कांसुलर एक्सेस प्रदान करना शामिल है. विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 2019 के फैसले पर काम करना बाकी है. जिसने कई काउंटियों पर कांसुलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के गंभीर उल्लंघन के लिए भारत ने पाकिस्तानी दावे को खारिज कर दिया था. पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें-श्रीलंका को भारत से कोविड-19 टीके की पांच लाख खुराक फ्री मिलीं

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि उसे चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अगवा किया गया था. 2017 की शुरुआत में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है.

नई दिल्ली : भारत ने पाकिस्तान में मृत्युदंड का सामना कर रहे भारतीय कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल रहने के लिए गुरुवार को पाकिस्तान की खिंचाई की. विदेश मंत्रालय के (एमईए) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान सरकार ऐसा माहौल बनाने में नाकाम रही, जिसके तहत कुलभूषण जाधव के खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने की आवश्यकता है जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों के प्रावधान के साथ-साथ उसे बिना शर्त कांसुलर एक्सेस प्रदान करना शामिल है. विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 2019 के फैसले पर काम करना बाकी है. जिसने कई काउंटियों पर कांसुलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन के गंभीर उल्लंघन के लिए भारत ने पाकिस्तानी दावे को खारिज कर दिया था. पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को जासूसी के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.

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भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि उसे चाबहार के ईरानी बंदरगाह से अगवा किया गया था. 2017 की शुरुआत में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है.

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