नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है.
आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है.
इससे पहले निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 जुलाई 2021 थी, जिसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था. इससे अब एक बार फिर 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब टैक्सपेयर्स को नए आईटीआर पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो रही है. बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस को पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया था.