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आईटी रिटर्न दाखिल करते समय बुनियादी बिंदु पर करें विचार - वेबसाइट पहले से काफी अधिक यूजर फ्रेडली

क्या आप इनकम टैक्सपेयर हैं? यदि हां, तो फिर आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नोट करें. केंद्र सरकार ने नये पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. जो लोग आईटी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उन्हें तारीख को ध्यान में रखना चाहिए और समय सीमा पर या उससे पहले रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

Basic points to ponder while filing IT returns
आईटी रिटर्न दाखिल करते समय बुनियादी बिंदु पर करें विचार
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Published : Dec 5, 2021, 7:42 AM IST

Updated : Dec 5, 2021, 8:05 AM IST

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इस समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा. आयकर विभाग की नई शुरू की गई वेबसाइट पहले से काफी अधिक यूजर फ्रेडली है. इसपर आप आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें पहले से इनमें दी गयी हैं. आपको बस एक बार विवरणों की जांच करनी है और आवश्यक परिवर्तन करना होगा. इसके बाद इस प्रक्रिया को ई-वेरीफाइंग के जरिए पूरा करना होगा. हालांकि, अगर आपकी आय और कर भुगतान का विवरण आयकर वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में-

इनकम टैक्स वेबसाइट पर आपके अकाउंट में इनकम और टैक्स पेमेंट डिटेल्स न दिखने के कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कुछ विवरणों पर एक नजर डालें, हो सकता है कि आपने अपना विवरण पंजीकृत नहीं किया हो, पैन विवरण ठीक से प्रदान करने में विफल रहे हों, पैन विवरण में गलतियां, व्यक्तियों/संगठनों, जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस किया हो, ने गलत तरीके से पेश किया हो. आपका पैन विवरण प्रदान नहीं किया गया हो, आपकी आय और कर विवरण आपके खाते में उन मामलों में प्रकट नहीं हो सकते हैं जहां कर भुगतान चालान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

ये भी पढ़ें- नवंबर में बढ़ा GST संग्रह, दूसरी बार सबसे ज्यादा का कलेक्शन

बगैर गलती के आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें-

यदि पैन गलत है तो टीडीएस/टीसीएस विवरण आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए. उन विवरणों को पैन सुधार विवरण द्वारा ठीक किया जाना चाहिए. पहले से गलत तरीके से उल्लिखित पैन का विवरण भी सूचित किया जाना चाहिए. यदि टीडीएस/टीसीएस जमा कराने वाले व्यक्ति ने आयकर विभाग को राशि जमा करने से पहले पैन विवरण नहीं दिये हैं, तो अब वे उन विवरणों को बताते हुए सुधार विवरण आयकर विभाग को प्रदान करने चाहिए. अंत में, आयकर वेबसाइट पर अपने खाते में जाएं और जांचें कि क्या इसमें आपकी आय और भुगतान किए गए कर के सभी विवरण हैं.

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इस समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना होगा. आयकर विभाग की नई शुरू की गई वेबसाइट पहले से काफी अधिक यूजर फ्रेडली है. इसपर आप आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें पहले से इनमें दी गयी हैं. आपको बस एक बार विवरणों की जांच करनी है और आवश्यक परिवर्तन करना होगा. इसके बाद इस प्रक्रिया को ई-वेरीफाइंग के जरिए पूरा करना होगा. हालांकि, अगर आपकी आय और कर भुगतान का विवरण आयकर वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में-

इनकम टैक्स वेबसाइट पर आपके अकाउंट में इनकम और टैक्स पेमेंट डिटेल्स न दिखने के कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कुछ विवरणों पर एक नजर डालें, हो सकता है कि आपने अपना विवरण पंजीकृत नहीं किया हो, पैन विवरण ठीक से प्रदान करने में विफल रहे हों, पैन विवरण में गलतियां, व्यक्तियों/संगठनों, जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस किया हो, ने गलत तरीके से पेश किया हो. आपका पैन विवरण प्रदान नहीं किया गया हो, आपकी आय और कर विवरण आपके खाते में उन मामलों में प्रकट नहीं हो सकते हैं जहां कर भुगतान चालान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

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बगैर गलती के आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें-

यदि पैन गलत है तो टीडीएस/टीसीएस विवरण आयकर विभाग को सूचित किया जाना चाहिए. उन विवरणों को पैन सुधार विवरण द्वारा ठीक किया जाना चाहिए. पहले से गलत तरीके से उल्लिखित पैन का विवरण भी सूचित किया जाना चाहिए. यदि टीडीएस/टीसीएस जमा कराने वाले व्यक्ति ने आयकर विभाग को राशि जमा करने से पहले पैन विवरण नहीं दिये हैं, तो अब वे उन विवरणों को बताते हुए सुधार विवरण आयकर विभाग को प्रदान करने चाहिए. अंत में, आयकर वेबसाइट पर अपने खाते में जाएं और जांचें कि क्या इसमें आपकी आय और भुगतान किए गए कर के सभी विवरण हैं.

Last Updated : Dec 5, 2021, 8:05 AM IST
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