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केवल चार प्रांतों में तय 30 दिन में पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण किया गया - पीएम स्वनिधि योजना

केवल चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों(Four States and Union Territories ) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मेघालय में ऋण देने वाली संस्थाएं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर(street vendor scheme ) की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित करने में सक्षम रहीं.

In only four states, union territories, lenders disbursed PM Svanidhi loans in the stipulated 30 days
केवल चार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ऋणदाताओं ने तय 30 दिन में पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण किया
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Published : Dec 14, 2021, 6:46 AM IST

नई दिल्ली : केवल चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों(Four States and Union Territories ) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मेघालय में ऋण देने वाली संस्थाएं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर(street vendor scheme ) की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित करने में सक्षम रहीं. एक संसदीय समिति के अवलोकन में यह जानकारी सामने आई है.

सोमवार को लोकसभा में पेश समिति की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने लगभग 6.67 लाख ऋण आवेदनों को अधूरी घोषित किया, जिसमें विक्रेताओं द्वारा ऋण लेने में रुचि नहीं होने, अपर्याप्त दस्तावेज और अन्य कारणों का हवाला दिया गया.

ये भी पढ़ें- सड़कों बसर कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने के निर्देश

योजना के तहत, विक्रेता 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है.
(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : केवल चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों(Four States and Union Territories ) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और मेघालय में ऋण देने वाली संस्थाएं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर(street vendor scheme ) की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित करने में सक्षम रहीं. एक संसदीय समिति के अवलोकन में यह जानकारी सामने आई है.

सोमवार को लोकसभा में पेश समिति की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने लगभग 6.67 लाख ऋण आवेदनों को अधूरी घोषित किया, जिसमें विक्रेताओं द्वारा ऋण लेने में रुचि नहीं होने, अपर्याप्त दस्तावेज और अन्य कारणों का हवाला दिया गया.

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योजना के तहत, विक्रेता 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है.
(पीटीआई-भाषा)

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