नई दिल्ली: विवादास्पद सशस्त्र (बल विशेष) शक्ति अधिनियम को निरस्त करने की भारी मांग के विरोध के बीच मेघालय सरकार ने केंद्र से राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP) लागू करने की मांग की है.
मेघालय से राज्यसभा में सांसद डॉ वानवीरॉय खार्लुखि (Dr Wanweiroy Kharlukhi) ने कहा कि उनकी सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य में आईएलपी लागू करने की अपील करती रही है.वर्तमान में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर सहित चार पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि आईएलपी मेघालय के लोगों की एक मांग है जो पिछले कई दशकों से चल रही है.
उन्होंने कहा कि जब मैं 80 के दशक में एक छात्र नेता था तब आईएलपी की मांग थी. पूरे मेघालय में लोग आईएलपी के बिना असुरक्षित महसूस करते हैं. मेघालय में आदिवासियों को जिला दिया गया था. परिषद, लेकिन हम अपने नाम की रक्षा के लिए ILP की आवश्यकता को मानते हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकार जहां आईएलपी कार्यान्वयन के अधीन है. वहीं आवश्यक आधिकारिक दस्तावेजों के साथ एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक की यात्रा की अनुमति देता है. ILP एक निश्चित क्षेत्रों में राज्य के बाहर लोगों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए सरकार की ओर से एक दस्तावेज है. डॉ खार्लुखि पहले ही संसद के चल रहे सत्र में इस मुद्दे को उठा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा संसद में दिए गए जवाब से यह माना जा सकता है कि इस मुद्दे की अभी भी समीक्षा की जा सकती है.हाल ही में राज्यसभा में डॉ खार्लुखि द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में राय ने कहा था कि इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) की घोषणा के साथ अस्तित्व में आई थी. इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है.
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वर्तमान में, यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में अस्तित्व में है.दरअसल, मेघालय सरकार जो केंद्र की भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में है, पहले ही राज्य में आईएलपी लागू करने की अपील कर चुकी है.डॉ खार्लुखि ने कहा, भाजपा सरकार से हमारी दोस्ती अभी भी कायम है. हम आईएलपी के मुद्दे पर सरकार के साथ अभी भी चर्चा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी अपील पर विचार करेगी. पूर्वोत्तर राज्यों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को निरस्त करने की विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर, डॉ खार्लुखि ने कहा कि नगालैंड और मेघालय सरकार दोनों AFSPA को निरस्त करने की मांग कर रही हैं.
उन्होंने कहा, अधिनियम सशस्त्र बलों को पूरी शक्ति देता है. यह मारने के लाइसेंस की तरह है, नगालैंड की घटना उसके कारण हुई, जहां सेना के पास पूरी शक्ति है.पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का जिक्र करते हुए डॉ खार्लुखि ने कहा कि नगालैंड सालों से एक शांतिपूर्ण राज्य है.उन्होंने कहा, जब पूरे पूर्वोत्तर राज्य शांति में हैं, तो AFSPA क्यों है. इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है.