नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने का परामर्श देते हुए कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध है और ये उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों/मंचों के विज्ञापनों के अनेक मामले पाए जाने के बाद यह परामर्श व्यापक जनहित में जारी किया गया है.
मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है. इसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है.
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'देश के ज्यादातर हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं.' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का 'इस निषिद्ध गतिविधि' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलता है.
(पीटीआई-भाषा)