हिसार : हरियाणा के हिसार में एडीजे रेणु राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी सुलचानी निवासी विजय को सात साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जून 2018 में नारनौंद थाने में सुलचानी निवासी विजय पर एएसआई मोहन लाल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. इसके तहत 25 जून 2018 को गश्त के दौरान सुलचानी गांव के बस अड्डे के पास पेटवाड़ की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया.
पुलिस को देखकर वो तेज गति से चलने लगा. उसके बाद उसे मौके पर दबोच लिया और पूछताछ की तो उसने अपना नाम विजय उर्फ रेक्को बताया था. उस दौरान उसके हाथ में प्लास्टिक बैग था, जिसकी तलाशी ली गई, तो उसमें से 19 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ था.
पढ़ें :- कश्मीर से पकड़े गए आतंकी हिदायतुल्ला से एनआईए करेगी पूछताछ
इसके बाद पुलिस ने नारनौंद थाने में विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था. गौरतलब है कि इस मामले में एडीजे रेणु राणा की अदालत ने विजय को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा के लिए अदालत ने 2 मार्च की तारीख निर्धारित की थी.