ETV Bharat / bharat

इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस की सुनवाई टली - स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केस सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

hearing of swami chinmayanand saraswati case adjourned in allahabadhigh court
इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के केस की सुनवाई टली
author img

By

Published : Apr 23, 2022, 10:00 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की शाहजहांपुर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में पुलिस चार्जशीट और सीजेएम के संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार ने अभियोग वापस लेने को आधार बनाया है. कोर्ट ने पहले ही याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. स्वामी के खिलाफ दुराचार के आरोप में केस चल रहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की शाहजहांपुर की अदालत में चल रहे आपराधिक केस को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर दिया. याचिका में पुलिस चार्जशीट और सीजेएम के संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार ने अभियोग वापस लेने को आधार बनाया है. कोर्ट ने पहले ही याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. स्वामी के खिलाफ दुराचार के आरोप में केस चल रहा है.

ये भी पढ़ें-हनुमान चालीसा विवाद : सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसैनिकों का हंगामा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.