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हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को 2 साल की सजा, कोर्ट से मिली जमानत - सपा नेता आजम खान

सपा नेता आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाया. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सभा को संबोधित करते हुए हेट स्पीच दी थी. इस मामले में आजम को दोषी करार दिया गया है.

सपा नेता आजम खान
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Published : Jul 15, 2023, 6:55 AM IST

Updated : Jul 15, 2023, 3:46 PM IST

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ 2019 के हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार (15 जुलाई) अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और ढाई हजार का जुर्माना लगाया है. आजम खान के खिलाफ थाना शहजाद नगर में 171 G, 505 1b और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया था. जिसे वीडियो निगरानी प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. हालांकि, सजा 2 साल मिलने के कारण कुछ देर बाद आजम खान को जमानत मिल गई.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि सीआरपीसी 389 में प्रावधान के अनुसार यदि सजा 3 वर्ष तक की होती है तो अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है. अगर वह जमानत लेता है तो, उसे जमानत दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्योंकि आजम खान को 2 वर्ष की सजा मिलाी है, इसलिए इसमें जमानत मिल गई. दिया जाएगा अभी. आजम खान न्यायालय में हैं. अर्जी देने के बाद उन्हें जमानत दिया जाएगा.


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 8 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आजम खान ने धमोरा के शहजादनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग तक पर टिप्पणी किया था. इस संबंध में वीडियो अवलोकन प्रभारी अनिल कुमार चौहान द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था. जिसका ट्रायल रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और सुनाई न्यायाधीष शोभित बंसल कर रहे थे. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन के द्वारा कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. वहीं, बचाव पक्ष द्वारा 11 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जज शोभित बंसल ने आजम खान को दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों धाराओं का गिल्टी होल्ड किया. 505 1B में 1000 और आईपीसी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 125 में 1000, 171D आईपीसी में 500 रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा सुनाई.

बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल आजम खान को 2019 के एक अन्य नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराया था. मिलक कोतवाली क्षेत्र के खतनगरिया गांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस साल मई में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सपा नेता आजम खान को दी गई तीन साल की सजा को पलट दिया .

यह भी पढ़ें: High court: भर/राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को दो माह का समय और

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने दी जानकारी.

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ 2019 के हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार (15 जुलाई) अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और ढाई हजार का जुर्माना लगाया है. आजम खान के खिलाफ थाना शहजाद नगर में 171 G, 505 1b और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया था. जिसे वीडियो निगरानी प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. हालांकि, सजा 2 साल मिलने के कारण कुछ देर बाद आजम खान को जमानत मिल गई.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि सीआरपीसी 389 में प्रावधान के अनुसार यदि सजा 3 वर्ष तक की होती है तो अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है. अगर वह जमानत लेता है तो, उसे जमानत दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि क्योंकि आजम खान को 2 वर्ष की सजा मिलाी है, इसलिए इसमें जमानत मिल गई. दिया जाएगा अभी. आजम खान न्यायालय में हैं. अर्जी देने के बाद उन्हें जमानत दिया जाएगा.


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 8 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आजम खान ने धमोरा के शहजादनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग तक पर टिप्पणी किया था. इस संबंध में वीडियो अवलोकन प्रभारी अनिल कुमार चौहान द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था. जिसका ट्रायल रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और सुनाई न्यायाधीष शोभित बंसल कर रहे थे. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अभियोजन के द्वारा कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. वहीं, बचाव पक्ष द्वारा 11 मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को जज शोभित बंसल ने आजम खान को दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों धाराओं का गिल्टी होल्ड किया. 505 1B में 1000 और आईपीसी लोक प्रतिनिधि अधिनियम 125 में 1000, 171D आईपीसी में 500 रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा सुनाई.

बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल आजम खान को 2019 के एक अन्य नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराया था. मिलक कोतवाली क्षेत्र के खतनगरिया गांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस साल मई में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सपा नेता आजम खान को दी गई तीन साल की सजा को पलट दिया .

यह भी पढ़ें: High court: भर/राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को दो माह का समय और

Last Updated : Jul 15, 2023, 3:46 PM IST
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