नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के दौरान करावल नगर रोड पर कुछ दुकानों में लूटपाट और आगजनी के मामले में ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) समेत दस आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी. 4 मार्च 2020 को दर्ज एफआईआर में इरशाद अली ने शिकायत की थी कि मेन करावल नगर में उनकी रॉयल मैट्रेस की दुकान है.
क्या है मामला
23 फरवरी 2020 की रात को जब इरशाद अली अपनी दुकान बंद कर जा रहे थे, तो इलाके में उपद्रव की वजह से उन्होंने अगले दिन दुकान नहीं खोलने का फैसला किया. 24 फरवरी 2020 को करीब तीन बजे दोपहर में उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान का शटर दंगाइयों ने तोड़ दिया है.
दुकान में पड़े सभी सामानों को लूट लिया गया था और आग लगा दी गई थी. दुकान में लूटपाट और आगजनी की वजह से इरशाद को दस लाख रुपये का नुकसान हुआ. दो और शिकायतकर्ताओं मोहम्मद जाहिद और गुंजन सचदेवा ने भी शिकायत कर बताया कि उनकी संपत्तियों को आग लगा दी गई.
कौन-कौन हैं आरोपी
दिल्ली पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी 2020 को प्रदर्शनकारी चांदबाग के पास हिंसक हो गए और ये हिंसा वजीराबाद रोड और करावल नगर रोड के पास शेरपुर चौक और मूंगा नगर तक फैल गई. ये दंगे 26 फरवरी 2020 तक हुए. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी हैं.
ये आरोपी उस दंगाई भीड़ के सक्रिय सदस्य थे, जिन्हें मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा भड़काया गया था. पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें ताहिर हुसैन के अलावा, मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम ऊर्फ वीआईपी, राशिद सैफी, मोहम्मद रिहान ऊर्फ अरशद प्रधान, मोहम्मद आबिद, अरशद कय्युम और इरशाद अहमद शामिल हैं.
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