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बंगाल पुलिस की नोटिस के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC में 21 सितंबर को सूनवाई

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Published : Sep 14, 2021, 10:12 PM IST

न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा इन नोटिस को देखेंगे जो कि 22 जुलाई और 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जारी किए गए थे. न्यायाधीश ने लूथरा की दलील सुनने के बाद कहा कि एक बार जब वह कह रहे हैं कि कोई अन्य नोटिस नहीं है, तो हम शुक्रवार या सोमवार को (याचिका पर सुनवाई) तय कर सकते हैं.

दिल्ली HC
दिल्ली HC

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस (West Bengal Police) की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. अभिषेक बनर्जी कथित कोयला चोरी घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल पुलिस (Bengal Police) की इन नोटिस को चुनौती दी है. निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष दलील दी कि नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैं और ये मामले में जांच के पलटवार की तरह हैं. ईडी ने दो नोटिस और उसके बाद प्राथमिकी के संबंध में जारी किसी भी अन्य नोटिस को यह कहते हुए रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोयला चोरी घोटाले में जांच को पटरी से उतारने के लिए है.

राजू ने न्यायाधीश से कहा कि नोटिस एक मिनट भी जांच के दायरे में नहीं टिक पाएंगे.

न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा इन नोटिस को देखेंगे जोकि 22 जुलाई और 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जारी किए गए थे. न्यायाधीश ने लूथरा की दलील सुनने के बाद कहा कि एक बार जब वह कह रहे हैं कि कोई अन्य नोटिस नहीं है, तो हम शुक्रवार या सोमवार को (याचिका पर सुनवाई) तय कर सकते हैं.

वहीं, लूथरा ने तर्क दिया कि इस मामले में कानूनी दृष्टिकोण ईडी के खिलाफ है. जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अवैध कोयला खनन मामले की जांच कर रहे उसके अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अप्रैल में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस (West Bengal Police) की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा. अभिषेक बनर्जी कथित कोयला चोरी घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने बंगाल पुलिस (Bengal Police) की इन नोटिस को चुनौती दी है. निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष दलील दी कि नोटिस स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण हैं और ये मामले में जांच के पलटवार की तरह हैं. ईडी ने दो नोटिस और उसके बाद प्राथमिकी के संबंध में जारी किसी भी अन्य नोटिस को यह कहते हुए रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोयला चोरी घोटाले में जांच को पटरी से उतारने के लिए है.

राजू ने न्यायाधीश से कहा कि नोटिस एक मिनट भी जांच के दायरे में नहीं टिक पाएंगे.

न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा इन नोटिस को देखेंगे जोकि 22 जुलाई और 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जारी किए गए थे. न्यायाधीश ने लूथरा की दलील सुनने के बाद कहा कि एक बार जब वह कह रहे हैं कि कोई अन्य नोटिस नहीं है, तो हम शुक्रवार या सोमवार को (याचिका पर सुनवाई) तय कर सकते हैं.

वहीं, लूथरा ने तर्क दिया कि इस मामले में कानूनी दृष्टिकोण ईडी के खिलाफ है. जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अवैध कोयला खनन मामले की जांच कर रहे उसके अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अप्रैल में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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