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उच्च न्यायालय ने नोट पर नेताजी की तस्वीर के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कोर्ट ने विभिन्न करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र को आठ सप्ताह का समय दे दिया.

Calcutta High Court
कलकत्ता उच्च न्यायालय
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Published : Dec 13, 2021, 11:36 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र को आठ सप्ताह का समय दे दिया.

खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले 94 वर्षीय याचिकाकर्ता हरेंद्रनाथ विश्वास ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नेताजी को उचित मान्यता नहीं दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय करेंसी नोट पर नेताजी की तस्वीर छापी जानी चाहिए.

भारत सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को अगले साल 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

ये भी पढ़ें: Netaji death mystery : नेताजी जिंदा है या नहीं, कलकत्ता HC ने केंद्र सरकार से दो महीने में जवाब मांगा

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विभिन्न करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र को आठ सप्ताह का समय दे दिया.

खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले 94 वर्षीय याचिकाकर्ता हरेंद्रनाथ विश्वास ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नेताजी को उचित मान्यता नहीं दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारतीय करेंसी नोट पर नेताजी की तस्वीर छापी जानी चाहिए.

भारत सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने याचिका पर हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले को अगले साल 21 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

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(इनपुट-भाषा)

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