गुरुग्राम: वीरवार को गुरुग्राम उपभोक्ता कोर्ट (gurugram consumer court) ने डीएलएफ फेज5 स्थित एक सोसाइटी प्रबंधन पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर से 3 लाख 80 हजार रुपये का मुआवजा शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के मुताबिक सोसायटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने गुरुग्राम उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी. जिसमें पंकज ने कहा कि 25 फरवरी 2020 को उसकी 9 साल की बेटी सोसायटी में लगी लिफ्ट से 22वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी.
जब बच्ची 10वीं मंजिल पर पहुंची तो सोसायटी में ही रहने वाले राकेश कपूर का नौकर बिना चेन बांधे कुत्ते को लेकर लिफ्ट में आ गया. उसके पालतू कुत्ते ने पंकज की बेटी को काट लिया. जिससे पकंज की 9 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. इसकी शिकायत पंकज ने गुरुग्राम कंज्यूमर फोरम (gurugram consumer forum) में दी. फोरम ने सभी अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान से सुना और पाया कि सोसायटी में सुरक्षा के समुचित प्रबंध नहीं हैं. जबकि सोसायटी में रहने वाले सदस्य प्रति महीने सवा लाख से भी अधिक सिक्योरिटी और रखरखाव के शुल्क का भुगतान करते हैं.
शिकायतकर्ता पंकज के वकील ने दलील दी कि सोसायटी में निवास करने वाले सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की है. सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सोसाइटी प्रबंधन शिकायतकर्ता को 3 लाख 80 हजार रुपए का मुआवजा (compensation for dog bite in gurugram) 9 प्रतिशत ब्याज दर से दे. इसके अलावा 20 हजार रुपए अदालती खर्च का भुगतान भी सोसायटी प्रबंधन को करना होगा.
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